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Balrampur: विशेष सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी को सुनाया दस वर्ष की सजा व 70 हजार का अर्थदण्ड

Balrampur News: विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए, दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और 70 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है।

Radheshyam Mishra
Published on: 5 Jan 2024 4:53 PM IST
Balrampur News
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Balrampur News (Pic:Newstrack)

Balrampur News: बलरामपुर की जिला एवं सत्र न्यायालय की एक विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए, दोषी को 10 साल की कठोर कारावास और 70 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। न्यायालय ने जुर्माना न देने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्णय सुनाया है। जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार मानते हुए 10 साल के कारावास सुनाई है। साथ ही 70 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अर्थदंड न चुकाने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

अभियोजन पक्ष के वकील पवन कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना हरैया में विगत 25 सितंबर 2016 को एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि विगत 18 सितंबर 2016 की रात तकरीबन सात बजे गांव के ही मनोज, सगीर, शाह आलम, अली असगर, बब्लू व गुड्डू ने बलपूर्वक घर में घुस कर उसकी नाबालिग पुत्री को तमंचे की नोक पर उठा ले गये। और उसकी नाबालिग पुत्री को बोलेरो में बैठाकर अंजान जगह पर ले गए हैं। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए पीड़िता को बरामद कर उसका बयान न्यायालय के समक्ष दर्ज कराकर डॉक्टरी परीक्षण कराया। मामले पर पीड़िता ने बताया कि उसको अंजान जगह पर जबरन ले गए और जोर -जबरदस्ती करके कुकृत्य किया।

पीड़िता के बयान के आधार पर इस मामले में अपहरण के साथ दुष्कर्म की धारा को बढ़ाते हुए पुलिस ने गुड्डू व असगर अली के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान सरकारी अधिवक्ता नें छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने और मौजूद साक्ष्य व गवाहों के आधार पर दोषी मानते हैं विशेष सत्र न्यायालय पास्को एक्ट ने आरोपी गुड्डू उर्फ रियाज अहमद को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी करार मानते हुए 10 साल की सजा और 70 हजार का जुर्माना सुनाया है।

Durgesh Sharma

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