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बाजार जाने से पहले ना भूलें थैला साथ लेना, UP में पॉलीथिन हो चुका बैन

Newstrack
Published on: 21 Jan 2016 3:56 PM GMT
बाजार जाने से पहले ना भूलें थैला साथ लेना, UP में पॉलीथिन हो चुका बैन
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लखनऊ. यूपी में पॉलीथिन पर गुरुवार से पूरी तरह बैन लग गया है। हालांकि, पहले दिन इसका इंपैक्ट कम दिखा, लेकिन अब बाजार जाते समय थैला साथ लेना ना भूलें। कहीं ऐसा न हो कि आपके एक हाथ में पॉलीथिन हो और दूसरे से जुर्माना भरना पड़ जाए।

जुर्माना और जेल

-पॉलीथिन के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल पर सजा का भी प्रावधान किया गया है।

-पकड़े जाने पर पांच हजार रुपए तक जुर्माना या छह महीने की जेल हो सकती है।

इन मामलों में छूट

राज्य सरकार ने फिलहाल डेयरी से मिलने वाले दूध पैकेट, ब्रेड, नमकीन, डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट, चम्मच, हॉस्पिटल का कचरा ले जाने के लिए प्लास्टिक को बैन से मुक्त रखा गया है। बाद में इन पर भी प्रतिबंध लगेगा

कैसे लगा बैन

-पॉलीथिन से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई।

-कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर प्रतिबंध लगाने को कहा था।

-31 दिसंबर 2015 तक प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने को कहा।

-पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 के तहत सरकार ने बैन लगाया।

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