Paan Masala in UP: यूपी में पान मसाला की दुकान पर तम्बाकू बिक्री पर रोक

Tobacco Sale Rules Change: तंबाकू या जर्दा के साथ पान मसाला बेचा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा। लगातार ऐसे उल्लंघन पर जेल भी हो सकती है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani Lal
Published on: 2 Jun 2024 12:36 PM GMT (Updated on: 2 Jun 2024 12:38 PM GMT)
Tobacco Sale Rules Change
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Tobacco Sale Rules Change (Photo: Social Media)

Tobacco Sale Rules Change: उत्तर प्रदेश में तम्बाकू बिक्री पर नियंत्रण के लिए पहल की गई है। अब पान मसाला और तंबाकू एक ही दुकान पर नहीं बिकेगा। अधिसूचना के अनुसार यूपी में अब न तो एक ही दुकान में पान मसाला और तंबाकू बेचा जा सकेगा और ना ही एक फैक्टरी परिसर में इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग की जा सकेगी।यह आदेश 1 जून 2024 से ही लागू हो गया है। मतलब ये कि तंबाकू की दुकान अलग होगी और पान मसाला की अलग।

नियम तोड़ने पर होगी जेल

पान मसाला और तंबाकू के पाउच की बिक्री एक साथ एक ही दुकान पर अब नहीं की जा सकेगी। तंबाकू या जर्दा के साथ पान मसाला बेचा गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना लगेगा। लगातार ऐसे उल्लंघन पर जेल भी हो सकती है।

क्यों हुआ ऐसा?

दरअसल तम्बाकू वाले पान मसाला यानी गुटखा के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए 2016 में सुप्रीमकोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया कि तम्बाकू मिक्स मसाला नहीं बनाया - बेचा जाएगा। सरकारों ने इसे लागू भी कर दिया। निर्माताओं ने इस आदेश की तोड़ इस तरह निकाल ली कि पान मसाले का अलग और तंबाकू का अलग पैकेट बना कर बेचने लगे। यानी दो अलग अलग पैकेट दुकानों में बिकने लगे। ये सिलसिला जारी है।

क्या है अधिसूचना में?

अधिसूचना में कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तम्बाकू और निकोटिन को एक अवयव के रूप में प्रयोग किया जाना एक अप्रैल 2013 से प्रतिबन्धित किया गया है।

  • अधिसूचना के अनुसार संज्ञान में आया है कि विभिन्न पान-मसाला निर्माण इकाईयों द्वारा तम्बाकू का भी निर्माण पान-मसाला के ही ब्राण्डनेम अथवा किसी अन्य ब्राण्डनेम से किया जा रहा है तथा पान-मसाला के पाउच के साथ ही तम्बाकू के भी पाउच स्टोर तथा मार्केट किए जा रहे हैं।
  • ऐसा होने से सुप्रीमकोर्ट के 2016 के आदेश का पूर्ण अनुपालन नहीं हो पा रहा है।
  • ऐसे में एक ही परिसर में समान ब्राण्डनेम अथवा भिन्न ब्राण्डनेम से तम्बाकू निकोटिन के साथ पान-मसाला का निर्माण, पैकिंग, भण्डारण, वितरण और बिक्री 01.06.2024 से प्रतिबन्धित की जाती है।

तेलंगाना में लगा है बैन

इसके पहले तेलंगाना सरकार ने 24 मई से गुटखा और पान मसाला समेत तंबाकू और निकोटीन युक्त के प्रोडक्ट के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

Snigdha Singh

Snigdha Singh

Leader – Content Generation Team

Hi! I am Snigdha Singh from Kanpur. I Started career with Jagran Prakashan and then joined Hindustan and Rajasthan Patrika Group. During my career in journalism, worked in Kanpur, Lucknow, Noida and Delhi.

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