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Banda News: 13 साल बाद 4 हत्याभियुक्तों को उम्रकैद की सजा, अपर जिला जज ने 20-20 रुपए का जुर्माना भी ठोंका

Banda News: पीड़ित पक्ष से शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र और विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह की पैरवी सराही गई है।

Om Tiwari
Published on: 29 March 2025 7:39 PM IST
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Banda News (Image From Social Media)

Banda News: अपर जिला जज गैंगस्टर एक्ट पंचम गुणेंद्र प्रकाश ने शनिवार को 13 साल पुराने मामले में चार अभियुक्तों को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही सभी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। पीड़ित पक्ष से शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र और विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह की पैरवी सराही गई है।

रंग लाई शासकीय अधिवक्ता देवदत्त मिश्र और विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह की पैरवी

शासकीय अधिवक्ता मिश्र और विशेष लोक अभियोजक सिंह ने संयुक्त रूप से बताया, 13 अक्टूबर 2011 को बबेरू कोतवाली के जलालपुर गांव में हत्या की वारदात अंजाम दी गई थी। जलालपुर निवासी दादू पुत्र जागेश्वर यादव ने कोतवाली में भाई बली उर्फ बलराम की गोली मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गांव के ही बचुली, राघवेंद्र उर्फ बउवा, कल्लू और चुन्नू सिंह को हत्याभियुक्त नामित किया था। विवरण में कहा था कि वारदात घात लगाकर तब अंजाम दी गई, जब बली उर्फ बलराम भाई जगराम और रामदास के साथ खेत जुताई के लिए शीलू सिंह से ट्रैक्टर की बात कर वापस लौट रहा था। गोली मारने से बलराम की मौके पर मृत्यु हो गई थी। बाकी दोनों भाइयों ने भागकर जान बचाई थी।

8 गवाहों ने बयां की असलियत, पैरोकार चक्रधारी और कोर्ट मोहर्रिर अमित व पूजा ने भी निभाई भूमिका

मिश्र और सिंह ने बताया, 8 गवाह परीक्षित कराए गए। बबेरू कोतवाली के पैरोकार चक्रधारी और कोर्ट मोहर्रिर अमित राजपूत व रूबी पाल ने प्रभावी भूमिका निभाई। विद्वान न्यायाधीश प्रकाश ने सभी साक्ष्यों पर गौर कर शनिवार को चारों अभियुक्तों को हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

Ramkrishna Vajpei

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