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Banda News: कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर एडीजे का जोर, कहा- लिंग चयन तकनीक के इस्तेमाल पर सजा का प्रावधान

Banda News: एडीजे सिंह बुधवार को जिला जज डा. बब्बू सारंग के निर्देश पर बांदा तहसील सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे।सिंह ने कहा, अपंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग अपराध है।

Om Tiwari
Report Om Tiwari
Published on: 29 Nov 2024 7:48 PM IST
Banda News ( Pic- Newstrack)
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 Banda News ( Pic- Newstrack)

Banda News. एडीजे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीपाल सिंह ने PCPNDT एक्ट 1994 और गर्भ चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971 का जिक्र कर कहा, इनका मकसद कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। गर्भाधान से पहले अथवा बाद में लिंग चयन तकनीकों के उपयोग पर प्रतिबंध के साथ ही लिंग चयनात्मक गर्भपात के लिए तकनीकी दुरुपयोग पर सख्त रोक है। रोक के उलंघन पर तीन वर्ष की सजा और 10 रुपए के जुर्माने का प्राविधान है।

सदर तहसील सभागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

एडीजे सिंह बुधवार को जिला जज डा. बब्बू सारंग के निर्देश पर बांदा तहसील सभागार में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित कर रहे थे।सिंह ने कहा, अपंजीकृत स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसवपूर्व निदान तकनीकों का उपयोग अपराध है। लिंग चयन निषिद्ध है। अल्ट्रासाउंड मशीन या भ्रूण का पता लगाने में सक्षम किसी भी उपकरण की बिकी, वितरण, आपूर्ति व किराये में लेना भी पूर्णतः निषिद्ध हैं। कोई भी प्रसव और गर्भधारण से पहले लिंग चयन संबंधी विज्ञापन नहीं दे सकता। देता हैं। इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट समेत किसी भी मीडिया माध्यम प्रचार नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है, तो व्यक्ति हो या संस्थान, उनके खिलाफ दंड निर्धारित किया गया है।

सुमन शुक्ला बोलीं- महिलाएं भ्रूण हत्या के प्रति बच्चियों को खुद करें जागरूक

परा विधिक स्वयंसेवक सुमन शुक्ला ने कहा, महिलाएं बच्चियों को भ्रूण हत्या के प्रति स्वयं जागरुक करें। ताकि किसी दबाव में वह गर्भपात हरगिज न कराएं। विषम परिस्थिति में सरकारी हेल्पलाइनों मदद लें। उन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। वन स्टाप सेंटर प्रबंधक रमा साहू सरकार से संचालित कार्यकम संकल्प HEW का उल्लेख कर सम्बंध महिला हिंसा से बचाव की जानकारी दी। घरेलू हिंसा पर भी बात की। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना पर भी प्रकाश डाला।

तहसीलदार राधेश्याम और नायब तहसीलदार धनंजय ने भी रखे विचार

तहसीलदार सदर राधेश्याम सिंह ने कहा, भ्रूण लिंग पता करने के लिए क्लीनिक अल्ट्रासोनोग्राफी समेत सभी परीक्षण निषिद्ध किए गए हैं। नायब तहसील सदर धनंजय सिंह ने भी लिंग परीक्षण को अपराध बताया। शिविर में डीईओ राशिद अहमद, राजस्व लिपिक बुशरा खानम और कुसुम, लेखपाल रजनी शिवहरे और कम्प्यूटर ऑपरेटर शोभित निगम आदि उपस्थित रहे।



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Shalini Rai

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