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Banda: माफियाओं की रीढ़ तोड़ने में जुटी बांदा पुलिस, अब कुर्क की 72 लाख की अवैध संपत्ति

Banda News: कुर्की के DM कोर्ट के आदेश की तामीली के दौरान पुलिस के अलावा SDM नरैनी और तहसीलदार समेत पूरा राजस्व अमला मौजूद रहा। नरैनी इलाके के करतल में संपत्ति जब्ती से पहले अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

Om Tiwari
Report Om Tiwari
Published on: 16 Feb 2024 6:27 PM IST
Banda News
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बांदा पुलिस ने सील किया मकान (Social Media)

Banda News: माफियाओं-तस्करों की रीढ़ तोड़ने में जुटी बांदा पुलिस (Banda Police) ने गुरुवार (15 फरवरी) को नरैनी इलाके में करतल कस्बे का रुख किया। दो शातिर अपराधियों की तकरीबन 72 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की। कुर्की के DM कोर्ट के आदेश की तामीली के दौरान पुलिस के अलावा SDM नरैनी और राजस्व अमला मौजूद रहा।

अतर्रा, कमासिन के बाद नरैनी में आगे बढ़ा संपत्ति जब्ती का सिलसिला

बांदा एसपी अंकुर अग्रवाल (Banda SP Ankur Aggarwal) ने मुख्यमंत्री योगी की अपराधियों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस की नीति' पर अमल करते हुए माफियाओं-तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसने के साथ ही संपत्ति जब्त कर उनकी रीढ़ तोड़ी जा रही है। करीब डेढ़ हफ्ते के दरम्यान अतर्रा और कमासिन के बाद अब नरैनी इलाके में संपत्ति जब्ती के सिलसिले को आगे बढ़ाया गया है।

निशाने पर समाज विरोधी कार्यों में संलिप्त अपराधी

अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के साथ ही गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त लोग पुलिस के निशाने पर हैं। इसी क्रम में पुलिस ने नरैनी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम करतल में नामी गिरामी अपराधियों प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की 71 लाख 75 हजार 3 सौ रुपए की अवैध संपत्ति को कुर्क कर लिया।

प्रमोद और केशव के खिलाफ दर्ज हैं संगीन मुकदमे

एसपी अग्रवाल ने बताया, 'प्रमोद निषाद और केशव यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट, हत्या तथा अपहरण समेत 3-3 अभियोग दर्ज हैं। दोनों पर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध संपत्ति बनाने के संबंध में यूपी गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 भी पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना कालिंजर थाना प्रभारी ऋषिदेव कर रहे थे। इसी बीच, अभियुक्तों की अवैध संपत्ति को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट को रिपोर्ट भेजी गई थी।

कुर्क की गई संपत्ति में मकान और जमीन शामिल

उन्होंने बताया, जिला मजिस्ट्रेट ने 30 दिसंबर, 2023 को प्रमोद निषाद पुत्र कल्लू निषाद तथा इस साल 18 जनवरी को केशव यादव पुत्र कल्लू यादव की कुर्की के आदेश दिए थे। दूसरी तरफ, गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत कार्यवाही करते हुए दोनों अभियुक्तों प्रमोद निषाद और केशव यादव की गई लगभग 72 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। जब्त संपत्ति में मकान जमीन आदि शामिल हैं।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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