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Banda News: चिंगारी गैंग के लीडर राजाभैया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला से छेड़छाड़ और अपहरण का मामला

Banda News: राजाभैया यादव पर विगत 2 फरवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 0043/2025 अपहरण आदि की धाराओं मे दर्ज हुआ था। अभियुक्त राजाभैया यादव इसमे लगातार फरारी काट रहे थे।

Anwar Raza
Report Anwar Raza
Published on: 22 Feb 2025 1:12 PM IST
Banda News: चिंगारी गैंग के लीडर राजाभैया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला से छेड़छाड़ और अपहरण का मामला
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चिंगारी गैंग के लीडर राजाभैया को पुलिस ने किया गिरफ्तार   (photo: social media )

Banda News: बाँदा जनपद के अतर्रा कस्बा निवासी राजाभैया यादव को अन्तः पुलिस अधीक्षक बाँदा अंकुर अग्रवाल एवं अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह के कुशल निर्देशन मे अतर्रा थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी / क्षेत्राधिकारी अतर्रा प्रवीण कुमार यादव ने गिरफ्तार कर लिया है। विद्याधाम समिति और चिंगारी गैंग लीडर राजाभैया यादव को बीते 2 फरवरी 2025 को ग्राम बगदरी, मानिकपुर की दलित महिला के अपहरण / हत्या के प्रयास आदि की धाराओं मे गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। राजाभैया यादव के साथ इस मुकदमें मे 4 अन्य पुरुष अभियुक्त क्रमशः मुबीन खान पुत्र नजीर खान, शिवबहादुर, शिवकुमार गर्ग, शिराज अहमद नामजद है। वहीं इसी मुकदमे मे 17 महिलाओं को सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट मे नामजद किया गया है।

पूरा मामला

बुंदेलखंड के बाँदा क्षेत्र अंतर्गत थाना अतर्रा निवासी राजाभैया यादव को थाना अतर्रा पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मीडिया सेल द्वारा सार्वजनिक जानकारी मे बताया गया कि बाँदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा अपराधियों पर लगातार नियंत्रण व निगरानी के क्रम मे अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते लगातार तीन मुकदमों मे नामजद अभियुक्त राजाभैया यादव पुत्र मुन्नीलाल यादव संचालक विद्याधाम समिति और चिंगारी गैंग लीडर को अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह के निर्देशन मे क्षेत्राधिकारी अतर्रा प्रवीण कुमार यादव के सहयोग से थाना प्रभारी कुलदीप तिवारी, उनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। बतलाते चले कि राजाभैया यादव पर विगत 2 फरवरी 2025 को मुकदमा अपराध संख्या 0043/2025 अपहरण आदि की धाराओं मे दर्ज हुआ था। अभियुक्त राजाभैया यादव इसमे लगातार फरारी काट रहे थे।


राजाभैया यादव पर 17 दिसंबर को दर्ज हुए थे दो और मुकदमें-

विद्याधाम समिति संचालक और चिंगारी गैंग लीडर राजाभैया यादव समेत उनकी सहयोगी व चिंगारी संयोजिका मुबीना खान पर दुष्कर्म आदि की धाराओं मे मुकदमा अपराध संख्या 0314/2024 धारा 376, 120 बी, 504, 506, एससी एसटी मे लिखा गया था। यह मुकदमा राजाभैया यादव की पूर्व चिंगारी कार्यकर्ता मानिकपुर के ग्राम बगदरी निवासी दलित महिला ने लिखाया था। गौरतलब है कि अपहरण का केस भी इसी दलित महिला ने लिखाया था। लेकिन 17 दिसंबर से पुलिस और राजाभैया यादव की लुकाछिपी चल रही थी। वहीं अतर्रा क्षेत्राधिकारी पर पीड़िता ने दर्जन भर शिकायत पत्रों से पक्षपातपूर्ण जांच करने के आरोप लगाए थे। वहीं दलित महिला के साथ अतर्रा ग्रामीण एक अन्य राजपूत महिला ने भी राजाभैया यादव, शिवकुमार गर्ग, मुबीना खान पर धारा 354, 504 मे छेड़छाड़ का मुकदमा अपराध संख्या 0315/2024 दर्ज कराया था। किंतु अभियुक्त राजाभैया यादव 17 दिसंबर को अतर्रा थाना मे लिखे गए मुकदमा संख्या 0314/2024 मे हाईकोर्ट से संविधान की धारा 226 के तहत क्रिमिनल मिस रिट प्रिटीसन संख्या 226/2025 मे दरम्यान विवेचना का स्टे ले आये थे। इसमे अग्रिम सुनवाई 3 मार्च नियत है।

वहीं राजपूत महिला से छेड़छाड़ मुक़दमे और अपहरण के मामलें मे अभियुक्तों को किसी प्रकार का हाईकोर्ट से स्थगन आदेश व स्टे प्राप्त नही हुआ था। जिसके कारण दोनों पीड़िताओं ने 4 फरवरी से 8 फरवरी तक बाँदा अशोक लाट पर अनशन किया। वहीं 9 फरवरी से 18 फरवरी तक भूखहड़ताल पर रहीं थी। इस बीच स्वास्थ्य खराब होने पर दलित पीड़िता को जिला अस्पताल भी भर्ती किया गया था। उल्लेखनीय है कि 19 फरवरी को दिनांकित पत्र पीड़िताओं ने बाँदा पुलिस प्रशासन को दिया। जिसमें बेहद मर्माहत आप बीती लिखी गई थी। वहीं दोनों महिलाओं ने 20 फरवरी 2025 को उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ मे विधानसभा के सामने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बजट सत्र के मौके पर गुहार लगाने का काम किया। इस पर लखनऊ पुलिस प्रशासन ने बाँदा पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी थी। जिसके दबाव मे आनन फानन पर अपहरण मुक़दमे मे मुख्य अभियुक्त राजाभैया यादव संचालक विद्याधाम समिति / चिंगारी लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कोर्ट को गुमराह करते राजाभैया-

अभियुक्त राजाभैया ने जरिये अधिवक्ता आज माननीय एससी.एसटी कोर्ट मे अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्हें दो मुकदमे मे स्टे हासिल है। लेकिन वे यह तथ्यात्मक नही बतला सके कि राजपूत महिला के छेड़छाड़ व दलित महिला के अपहरण मुकदमे मे उन्हें कौन सा स्टे प्राप्त है ? वे माननीय कोर्ट को लगातार अपने गुनहगार होने की साफगोई मे झूठे बेबुनियाद तर्क देते नजर आए है। अब देखना यह बड़ी बात होगी कि राजाभैया के साथ नामजद अन्य पुरुष सहयोगी अपहरण कर्ताओं को बाँदा पुलिस प्रशासन कब तक गिरफ्तार कर पाता है। जानकारी के लिए बतला दे कि राजाभैया यादव पूर्व मे वर्ष 2016 मे दुष्कर्म का एक अन्य केस 037/2016 थाना अतर्रा दर्ज हुआ था। इसमे मामला न्यायालय मे लंबित है। फिलहाल राजाभैया यादव को माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार भेज दिया गया है।अब देखना यह है कि आगे आगे होता है क्य।



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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