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Banda News: मासूम बिटिया के दुष्कर्मी को 20 साल का कारावास, 25 हजार का जुर्माना भी ठोंका

Banda News: 2021 में गिरवां थानांतर्गत मुरवा गांव का सखन पुरवा निवासी कल्लू राजपूत पर एक गांव की मासूम बालिका से बलात्कार का आरोप लगा था।

Om Tiwari
Report Om Tiwari
Published on: 6 Jan 2025 10:48 PM IST
Banda News ( Pic- Social- Media)
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 Banda News ( Pic- Social- Media)

Banda News. न्यायालय ने सोमवार को मासूम बिटिया से दुष्कर्म के आरोपी को न केवल 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया, बल्कि 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। न्यायालय के फैसले पर पीड़ित पक्ष ने खुशी जताई। कहा, देर हो सकती है, पर अंधेर नहीं है। अदालतें न्याय करती हैं।

टाफी का लालच देकर पुलिया के नीचे किया था दुष्कर्म, पुलिसिया विवेचना ने उधेड़ी परतें

मालूम हो, 2021 में गिरवां थानांतर्गत मुरवा गांव का सखन पुरवा निवासी कल्लू राजपूत पर एक गांव की मासूम बालिका से बलात्कार का आरोप लगा था। एफआईआर में कहा गया था कि आरोपी मासूम को टाफी खिलाने के बहाने गांव बाहर तक ले गया और पुलिया के नीचे उसे हवश का शिकार बना डाला। इसका मुकदमा दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने विवेचना में ठोस साक्ष्य जुटाए और इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर आज एससी एसटी न्यायाधीश ने कल्लू सिंह राजपूत को दोषी मानते हुए सजा का ऐलान किया है। 20 वर्ष का कारावास और 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।

एसपी खुश, लोक अभियोजक समेत कोर्ट मोहर्रिर और पैरोकार की ठोंकी पीठ

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने मामले में बेहतरीन पैरवी के‌ लिए लोक अभियोजक सुनील गुप्ता समेत कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया और पैरोकार रहीश कुमार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा प्रभावी पैरवी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।



Shalini Rai

Shalini Rai

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