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Banda News: दरिंदों को उम्रकैद, 5 साल पहले झाड़ियों में मिली थी खून से लथपथ बालिका
Banda News: 20-20 साल की कठोर सजा सुनाने के साथ ही न्यायालय ने 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी निर्धारित किया है। जुर्माना न चुकाने पर न्यायालय ने अतिरिक्त सजा तय की है।
Banda News: मासूम छात्रा से बलात्कार करने वाले दरिंदों को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 20-20 साल की कठोर सजा सुनाने के साथ 30-30 हजार रुपए का अर्थदंड भी निर्धारित किया है। जुर्माना न चुकाने पर न्यायालय ने अतिरिक्त सजा भी तय की है।
केन तट पर झाड़ियों में खून से लथपथ मिली थी मासूम बालिका
तकरीबन पांच साल की सुनवाई के बाद आए फैसले की रोशनी में पीड़ित पक्ष ने न्यायालय और ऊपरवाले का शुक्रिया अदा कर मामला बयां किया। बताया, 'शहर कोतवाली के एक मुहल्ला निवासी मासूम छात्रा रोजाना की तरह 7 अगस्त 2018 को प्राइमरी स्कूल गई थी। घर न लौटने पर तलाश की। केन तट पर झाड़ियों में खून से लथपथ और दर्द से कराहती मिली। फौरन अस्पताल ले गए। होश आने पर उसने दरिंदगी का खुलासा किया।'
उपचार के बाद होश आने पर पीड़िता ने बयां की थी दरिंदगी
मासूम पीड़िता ने बताया, 'बांदा के शंकर नगर को हाल मुकाम बनाए कालिंजर थाना क्षेत्र का गुढ़ा कला निवासी चुनुबाद और उसके ने उससे दुष्कर्म किया है। इसकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर पुलिस ने चुनूबाद को गिरफ्तार किया था। उसने साथी का नाम सुहाना निवासी छोटू बताया। विवेचेक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक बोले, मजबूत साक्ष्य बने सजा के आधार
विशेष लोक अभियोजक शिवपूजन सिंह पटेल ने बताया, 'मुकदमे की सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य व गवाहों के बयान पर दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए 20-20 साल का कठोर कारावास और 30-30 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।