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Banda News: बांदा लोकसभा क्षेत्र में शुरू हुआ नामांकन प्रक्रिया, मतदान कराने के लिए डीएम ने कसी कमर

Banda News: डीएम ने बताया कि न्यायालय परिसर के 100 मीटर परिधि में अधिकतम 3 वाहनों का प्रवेश ही अनुमन्य होगा। उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं।

Om Tiwari
Report Om Tiwari
Published on: 26 April 2024 9:09 PM IST
Banda News
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प्रेस वार्ता करती डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल (Pic:Newstrack)

Banda News: जिला निर्वाचन अधिकारी दुर्गाशक्ति नागपाल ने कहा- बांदा लोकसभा क्षेत्र में आज 26 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में नामांकन दाखिल कर सकता है। पहले दिन 21 नामांकन पत्र खरीदे गए। लेकिन किसी ने नामांकन नहीं कराया। इस बार 85 फीसद मतदान कराने का लक्ष्य निर्धारित कर मतदाताओं को लगातार जागरूक किया जा रहा है।

SP के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता में DM साझा किया चुनावी ब्यौरा

पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के साथ गुरुवार को संयुक्त प्रेसवार्ता में नागपाल ने बताया कि न्यायालय परिसर के 100 मीटर परिधि में अधिकतम 3 वाहनों का प्रवेश ही अनुमन्य होगा। उम्मीदवार अथवा उसके प्रस्तावक ही नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की जांच 4 मई को होगी। 6 मई नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है। नाम वापसी उम्मीदवार के अलावा उसके निर्वाचन अभिकर्ता अथवा प्रस्तावक भी कर सकते हैं।

रैली व सभा के लिए 48 घंटे पहले करना होगा आवेदन

उन्होंने बताया- निर्दलीय उम्मीदवार मुक्त चुनाव चिन्हों में पसंदीदा 3 चिन्हों का उल्लेख कर सकते है। नाम वापसी का आवेदन देने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। चुनाव कार्यालय, रैली और जनसभा की अनुमति के लिए 48 घंटे पहले सुविधा पोर्टल में आनलाइन आवेदन करना होगा।

चुनाव प्रचार में वाहन प्रयोग की छूट

चुनाव प्रचार में वाहन प्रयोग पर कोई पाबंदी नही है। हालांकि अधिकतम 10 वाहनों की सीमा निर्धारित की गई है। लेकिन 10 व से अधिक वाहन होने पर 100 मीटर का गैप सुनिश्चित करना होगा। वाहनों पर अधिकतम एक ही झंडा लगाया जा सकता है। उन्होनें कहा कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति लेना जरूरी है। रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग में पाबंदी रहेगी। नामांकन के दौरान न्यायालय परिसर में नारेबाजी पर रोक रहेगी। प्राईवेट वीडियोग्राफी पर भी रोक लगाई गई है।

एनजीएसपी पोर्टल पर भी दर्ज कराएं आचार संहिता उलंघन की शिकायत

उन्होंने बताया कि नामांकन स्थल में बीड़ी, माचिस, स्याही, शस्त्र आदि लाना प्रतिबंधित किया गया है। उम्मीदवार की ओर से नामित सहायक मतदान अभिकर्ता चुनावी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखेगा। ईवीएम का प्रथम रैण्डमाइजेशन राजनैतिक दलों के समक्ष कराया जा चुका है। मतदान कार्मिकोें को पोस्टल बैलेेेट एवं ईडीसी की सुविधा प्र्रदान की जाएगी। आचार संहिता उल्लघन शिकायत एनजीएसपी पोर्टल पर भी दर्ज करा सकते हैं।

इन्हें मिलेगा होम वोटिंग की सुविधा

नागपाल ने कहा- मतदान 85 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके लिए लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। बुलावा टोली नए और बुजुर्ग व महिला मतदाताओं को भी जागरूक कर रही हैं। 85 वर्ष से अधिक व 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग मतदाताओं को होेम वोटिंग की सुविधा दी गई है। उन्होंने बताया कि सकुशल एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तीन आब्जर्वरों में व्यय आब्जर्वर बांदा आ गए हैं। व्यय सम्बन्धित शिकायत उनसे की जा सकती है। मतदान के दौरान प्रत्येक बूथ में टेंट, छाया, पेयजल की व्यवस्था रहेगी। सेल्फी प्वाइंट तथा सहायता केेंद्र भी बनाया जाएगा।



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Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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