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SP का ये फरमानः हैरत में पड़ गए अधिवक्ता, 8 अक्टूबर को लेंगे बड़ा फैसला

हरदोई के एसपी अनुराग वत्स ने मुख्य चिकित्साधिकारी से कहा है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बिना पुलिस जानकारी के शपथ पत्र और मेडिको लीगल कर देते है।

Shivani
Published on: 6 Oct 2020 5:00 PM GMT
SP का ये फरमानः हैरत में पड़ गए अधिवक्ता, 8 अक्टूबर को लेंगे बड़ा फैसला
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हरदोई। पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स के एक आदेश से अधिवक्ता हैरत में पड़े है।अधिवक्ताओं ने इस हैरतअंगेज आदेश को लेकर 8 अक्टूबर को आम सभा की बैठक बुलाई है उसके बाद निर्णय करेंगे।

8 अक्टूबर को अधिवक्ताओं ने बुलाई आम सभा की बैठक

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एसपी अनुराग वत्स नए नए प्रयोग करने के लिए जाने जाते है।अब ऐसे में एसपी ने एक और नया प्रयोग किया है जिसने अधिवक्ताओं को हैरत में डाल दिया है।एसपी के पत्र के बाद स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमओ द्वारा अपने विभाग के मातहतों को एक सख्त आदेश जारी कर दिया है जिसके बाद से यह स्थिति आ गयी।

Bar association meeting against Hardoi SP Anurag Wats order over Medicolegal

SP ने डाॅक्टरों को लेकर दिया था ये बयान

दरअसल, हरदोई के एसपी अनुराग वत्स ने एक पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी को लिखकर कहा है कि जिला अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बिना पुलिस जानकारी के शपथ पत्र और मेडिको लीगल कर देते है, जिसकी जानकारी पुलिस को न हो पाती है। जिसके बाद से आक्रामक पक्ष द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है यह विषय चिंता का है।

Bar association meeting against Hardoi SP Anurag Wats order over Medicolegal

एसपी अनुराग वत्स के आदेश से अधिवक्ताओं में रोष

इस पत्र के बाद मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर सूर्यमणि त्रिपाठी ने एक आदेश मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को जारी करते हुए एसपी के पत्र का हवाला देकर निर्देशित किया है कि यदि कोई घायल मजरूब गम्भीर अवस्था मे आता है तो प्राथमिकता के आधार पर उसका इलाज किया जाएगा और सूचना सम्बन्धित थाने को देकर उसके बाद ही मेडिकोलीगल किया जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी।

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सीएमओ द्वारा दिये गये मनमाने आदेश के प्रति रोष

एसपी के पत्र के बाद सीएमओ द्वारा दिये गये मनमाने आदेश के प्रति रोष प्रकट करते हुए हरदोई बार एसोसिएशन के महामंत्री रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि इस पर समग्रता से विचार करने के लिए बार एसोसिएशन की आम सभा की बैठक 8 अक्टूबर को बुलायी गयी है।बार एसोसिएशन के महामंत्री रोहित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने शपथ पत्र के आधार पर जिला चिकित्सालय में प्राइवेट मेडिकल जांच कराने पर रोक लगाने का एक पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजा है जिसके बाद प्राइवेट होने वाली मेडिकल जांच बंद हो गयी है।

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एसपी के आदेश को बताया गैरकानूनी व मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला

उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आदेश गैरकानूनी व मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला है, इसलिए इस पर विचार करने के लिए आम सभा की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद एसपी के आदेश पर विचार किया जाएगा।अब इस पत्र के बाद 8 अक्टूबर को आमसभा की बैठक के बाद अग्रिम रणनीति पर चर्चा होगी।

मनोज तिवारी

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