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Barabanki News: मुख्तार अंसारी नहीं अपराधी, वह है राजनीतिक बंदी, मुख्तार के केला और आम खाने की फरियाद पर वकील ने दी दलील

Barabanki News: मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि विधायक लोक सेवक की परिभाषा में आता है। लोक सेवक पर कोई भी वाद चलाने से पहले राज्य सरकार की 197 सीआरपीसी के तहत अनुमति लेनी चाहिए थी।

Sarfaraz Warsi
Published on: 11 May 2023 4:04 PM IST (Updated on: 11 May 2023 7:56 PM IST)

Barabanki News: बाराबंकी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी के दौरान बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने विशेष सत्र न्यायाधीश के सामने जेल में केला और लखनऊ के आम खाने की फरियाद लगाई है। साथ ही कोर्ट में मुख्तार ने कहा कि साहब बांदा जेल में हमे अपने वकील से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जब वह मिलने आते हैं तो हमारे लिए केले और लखनऊ के आम लेकर आते हैं। मुख्तार ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों को गलत बताया है। उसने अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिये एक प्रार्थना पत्र 197 सीआरपीसी का अनुपालन करवाए जाने के लिए कोर्ट में दिया है, जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख तय की है।

मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा है कि लोक सेवक पर कोई भी वाद चलाने से पहले राज्य सरकार की 197 सीआरपीसी के तहत अनुमति लेनी चाहिए थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी भी मुकदमे में राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो गलत हैं।

दरसल गैंगेस्टर के अलग-अलग मुकदमों में बाहुबली मुख्तार अंसारी की बाराबंकी में बुधवार को वर्चुअल पेशी हुई। इस दौरान वह लखनऊ के लजीज आम और केले खाने को बैचैन दिखा। जेल में फल नहीं मिलने पर मुख्तार ने कोर्ट में फरियाद लगाई उसने अपने वकील से कहा कि जब वह बांदा जेल में मिलने आइए तो केला और लखनऊ के आम लेते आइए।

बता दें कि बाराबंकी के एमपी-एमएलए कोर्ट में गैंगेस्टर और एम्बुलेंस मामले में बुधवार को तारीख लगी थी। अब अगली तारीख 16 मई को लगी है और एसीजेएम-19 कोर्ट में एम्बुलेंस मामले में 23 मई की अगली तारीख लगी है। मुख्तार ने कोर्ट में अपने वकील रणधीर सिंह सुमन के जरिये 197 सीआरपीसी के तहत एक और अर्जी दी है।

विधायक लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि विधायक लोक सेवक की परिभाषा में आता है। लोक सेवक पर कोई भी वाद चलाने से पहले राज्य सरकार की 197 सीआरपीसी के तहत अनुमति लेनी चाहिए थी। मुख्तार अंसारी के खिलाफ किसी भी मुकदमे में राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी, उसके बाद भी मुकदमे चलाए जा रहे हैं जो गलत हैं।

मुख्तार अंसारी के केला और आम खाने की फरियाद पर वकील रणधीर सिंह सुमन ने कहा कि मुख्तार अंसारी साहब न्यायिक अभिरक्षा में 16-17 साल से हैं। न्यायिक अभिरक्षा में हर व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। उनकी एक उम्र है उम्र के हिसाब से उनको हर चीज, दवाएं और फल सरकार को उपलब्ध कराया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं है वह राजनीतिक बंदी है, राजनीतिक बंदियों के साथ सरकार को राजनीतिक तरीके से पेश आना चाहिए। रणधीर सिंह सुमन वकील ने आगे कहा कि जो लोग मुख्तार अंसारी को अपराधी बताते हैं वह गलत बताते हैं, क्योंकि राजनीतिक तरीके से जब उन्हें परास्त नहीं किया जा सका तब उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लिखकर उनके राजनीतिक ताकत को समाप्त करने की कोशिश की जा रही है।

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