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Bareilly: जिला निर्वाचन अधिकारी ने आचार संहिता लागू होते ही राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

Bareilly News: जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव 2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही जनपद के समस्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।

Sunny Goswami
Published on: 16 March 2024 10:27 PM IST
बरेली में हुई बैठक।
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बरेली में हुई बैठक। (Pic: Newstrack)

Bareilly News: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 की आदर्श आचार संहिता के प्रभावी होते ही जनपद के समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी के साथ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, चुनावी खर्च व सुविधा पोर्टल आदि के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए तथा चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त संपन्न कराए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।

जिला मजिस्ट्रेट ने की बैठक

बैठक में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को निष्पक्ष, निर्भीक तथा शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन्न कराया जायेगा, सभी राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता का पालन संबंधी चुनाव आयोग के जो निर्देश दिये गये हैं, उसका अध्ययन जरूर कर लें और अनुपालन सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन को सुचिता पूर्ण तरीके से करवाने हेतु 84 एफएसटी टीम (उड़न दस्ते) जी0पी0एस0 लगी हुई गाड़ी सहित, 84 एसएसटी टीम तथा 9 वीडियो ग्राफी टीम भी लगाई गई है। किसी प्रकार की निर्वाचन संबंधी शिकायत होने पर कंट्रोल रुम नम्बर 1950, 0581-2422031, 2422032, 2422033 व 2422034 पर कॉल कर सकते हैं। उन्होंने सी.विजिल, ई-सुविधा पोर्टल, Know your Candidate app तथा इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम आदि के बारे में जानकारी दी। उम्मीदवार के द्वारा नामांकन एवं रैली, जनसभा आदि के परमिशन के लिए चुनाव आयोग द्वारा की गई ऑनलाइन व्यवस्था आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आवला लोक सभा क्षेत्र का नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित अपर ज़िलाधिकारी वित्त राजस्व के न्यायालय कक्ष में किया जाएगा और बरेली लोक सभा क्षेत्र हेतु नामांकन कलेक्ट्रेट स्थित ज़िलाधिकारी न्यायालय कक्ष में ज़िलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। मतगणना का कार्य उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के परसाखेड़ा स्थित वेयरहाउस में किया जाएगा ।


आचार संहिता का न हो उल्लंघन

उन्होंने बताया कि यदि किसी भी उम्मीदवार का क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो तीन बार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में उसे निर्वाचन आयोग की नियमानुसार प्रसारित करवाया जाए। उन्होंने बताया कि पोस्टर एवं पंपलेट छपवाने में प्रिंटर और पब्लिशर का नाम, कितना प्रकाशित किया जा रहा है उसकी संख्या जरूरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बार निर्वाचन में दिव्यांग व 85 प्लस के वोटरों को फॉर्म 12 D के माध्यम से उनकी लिखित सहमति मिलने पर उनके घर पर जाकर वोटिंग करवायी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि नामांकन करने के साथ ही एक अलग बैंक अकाउंट खुलवाएं और समस्त व्यय उसी से करें और खर्च का रजिस्टर भी मेनटेन करें। एक्सपेंडिचर ऑब्ज़र्वर द्वारा रजिस्टर का इंस्पेक्शन किया जाएगा और वास्तविक खर्चे से विसंगति पाये जाने पर उनके विरुद्ध आवश्यक कर्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और बिना परमिशन के कोई भी रैली, जुलूस न करें। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा कार्य न किया जाये, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चन्द्रभान, मुख्य विकास अधिकारी जग प्रवेश, अपर जिलाधिकारी(वि./रा.)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी संतोष बहादुर सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी न्यायिक आशीष कुमार, सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि गण उपस्थित रहे।



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Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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