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UP News: मौलाना तौक़ीर रज़ा की बढ़ी मुश्किलें, एक और गैर जमानती वारंट जारी, पुलिस को फटकार

Bareilly News: तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा इंस्पेक्टर और सीओ को हटा दें। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को जज ने आदेश देते हुए कहा, "तौकीर रजा को वारंट तामील कराकर अदालत में पेश किया जाए।

Sunny Goswami
Published on: 13 March 2024 5:13 PM IST
Bareilly News
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Maulana Tauqeer Raza (Pic:Newstrack)

Bareilly News: 2010 के दंगों के मुख्य आरोपी मौलाना तौक़ीर रज़ा (Maulana Tauqeer Raza) को पुलिस आज गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा इंस्पेक्टर और सीओ को हटा दें। एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को जज ने आदेश देते हुए कहा, "तौकीर रजा को वारंट तामील कराकर अदालत में पेश किया जाए। जिलाधिकारी को आदेश देते हुए अदालत ने कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दे 2010 के दंगों का मुख्य आरोपी मौलाना तौक़ीर रज़ा को लेकर कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि 13 फरवरी को सीओ प्रथम संदीप सिंह मौलाना को गिरफ्तार करके कोर्ट मे पेश करें।

प्रभावशाली व्यक्ति है मौलाना तौक़ीर रज़ा - कोर्ट

सीओ प्रथम संदीप सिंह भी मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार नहीं कर पाए। मामले की सुनवाई के बाद एडीजे फ़ास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर ने कहा कि मौलाना तौक़ीर रज़ा प्रभावशाली व्यक्ति है वो गैर ज़मानती वारंट होने के बाद भी खुलेआम घूम रहा है उसकी गिरफ़्तारी करना सीओ और इंस्पेक्टर के बस की बात नहीं है। एसएसपी बरेली खुद मौलाना तौक़ीर रज़ा को गिरफ्तार कर 19 मार्च को कोर्ट मे पेश करें। कोर्ट ने आदेश की कॉपी एड़ीजी डीएम और एसएसपी को भेजी है।

अब पुलिस को नही मिल रहा मौलाना का लोकेशन

कोर्ट ने कहा कि अगर मौलाना तौक़ीर रज़ा को लेकर बरेली मे कानून व्यवस्था ख़राब हुई तो उसकी जिम्मेदारी जिलाधिकारी बरेली की होंगी। आपको बता दे 9 फरवरी को मौलाना तौकीर रज़ा पुलिस को गिरफ़्तारी देने के लिए प्रदर्शन कर रहें थे। तब पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही थी। अब मौलाना तौक़ीर को पुलिस गिरफ्तार करने के लिए जा रही है तो पुलिस को मौलाना की लोकेशन नहीं मिल रही है।

Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

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