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Bareilly News: रामनवमी और दशहरा पर्व से पहले डीएम ने की बैठक, बिना लाइसेंस के पटाखों की दुकानें लगी तो हो होगी कार्रवाई
Bareilly News: जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने निर्देश दिये कि आयोजनों में मूर्ति का आकार ऐसा रखा जाये कि विसर्जन व जुलूस के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, जिससे आयोजन सकुशल सम्पन्न हो सकें। मूर्तियों का विसर्जन नदियों में न किया जाये, बल्कि अलग गड्ढे में किया जाये, क्योंकि एनजीटी द्वारा इस पर प्रतिबन्ध है।
Bareilly News: शुक्रवार को विकास भवन में जिलाधिकारी ने दशहरा पर्व के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में बैठक की। बैठक में आयोजन समितियों ने भी भाग लिया और आयोजन से संबंधित अपनी समस्याएं पुलिस प्रशासन के समक्ष रखीं, जिनके समाधान के लिए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए।
आयोजकों ने बताया कि जोगी नवादा में जहां पर पूर्व में रामलीला का आयोजन होता था, अब वहां नगर निगम द्वारा नगर वाटिका का निर्माण कराया जा रहा है। नगर निगम ने रामलीला के लिए अन्य स्थान चिन्हित किया है, उस स्थान को लेकर कुछ समस्याएं हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि नगर निगम एवं संबंधित उप जिलाधिकारी आयोजकों के साथ जाकर समस्या का समाधान कराएं।
जिलाधिकारी रवीन्द्र कुमार ने निर्देश दिये कि आयोजनों में मूर्ति का आकार ऐसा रखा जाये कि विसर्जन व जुलूस के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, जिससे आयोजन सकुशल सम्पन्न हो सकें। मूर्तियों का विसर्जन नदियों में न किया जाये, बल्कि अलग गड्ढे में किया जाये, क्योंकि एनजीटी द्वारा इस पर प्रतिबन्ध है। रावण आदि के पुतलों में बहुत दूर तक जाने वाली आतिशबाजी का प्रयोग न किया जाये, जिससे आस-पास की आबादी या मकान प्रभावित न हों। मेला स्थलों पर विद्युत सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये, अन्यथा आयोजक की जिम्मेदारी भी तय की जायेगी। आयोजन की अनुमति लेने के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ आयोजन करें। वालंटियर लगायें, सुरक्षा उपकरणों का भी ध्यान रखें। बैठक में निर्देश दिये गये कि जिन स्थानों पर मेला आयोजित हो रहा है, वहां यदि पटाखों की दुकानें लगती हैं, तो बिना पूर्ण अनुमति/लाइसेंस/सुरक्षा दिशा-निर्देशों के न लगायी जायें। अन्यथा की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। मूर्ति स्थापना, विसर्जन, मेला, रावण दहन स्थलों पर विद्युत विभाग के अधिकारियों की लिखित रूप से अनिवार्य रूप से ड्यूटी लगायी जाये तथा विद्युत बाधित होने पर उसे तत्काल ठीक कराया जाये। बैठक में मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिए गए कि वे भोजन आदि तैयार करने वाले स्थानों तथा खाना पकाने के लिए आग का उपयोग करने वाली दुकानों के लिए अलग से स्थान निर्धारित करने के लिए लिखित आदेश जारी करें।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने कहा कि पंडाल सड़कों पर नहीं लगाए जाने चाहिए, जिससे यातायात बाधित हो तथा कार्यक्रमों में सीसीटीवी लगाए जाने चाहिए। प्रवेश और निकास द्वार अलग-अलग बनाए जाने चाहिए। आयोजकों को कार्यक्रम स्थल पर अपने स्वयंसेवकों को तैनात करना चाहिए तथा उन्हें विशेष पहचान पत्र या पहचान चिह्न भी देने चाहिए।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी को निर्देश दिये गये कि विभिन्न प्रकार की आग से बचाव हेतु एक पम्पलेट तैयार कर सभी आयोजकों में वितरित करें तथा आग से बचाव हेतु अपनाये जाने वाले उपायों का प्रचार-प्रसार करें। विद्युत सुरक्षा/अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण अवश्य कर लिया जाये। कार्यक्रम स्थल पर पानी/बालू आदि की व्यवस्था आयोजक अवश्य कर लें। कार्यक्रम स्थल से थोड़ी दूरी पर जनरेटर रखा जाये। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि पंडाल के ऊपर विद्युत तार आदि न हों। विसर्जन निर्धारित स्थानों पर ही किया जाये क्योंकि वहां व्यापक व्यवस्था की जाती है। रावण के पुतले की ऊंचाई से 20 मीटर का क्षेत्र खाली रखें तथा बैरिकेडिंग करा लें। कार्यक्रम स्थल के पास यदि रेलवे ट्रैक या तालाब आदि है तो इसकी पूर्व सूचना दें। विसर्जन स्थल पर पर्याप्त रस्सियां, कार्यक्रम स्थल पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था रखें। पीए सिस्टम चालू रखें, ओवर ब्रिज आदि से मूर्ति का विसर्जन न किया जाये। यह आस्था के साथ खिलवाड़ है तथा दुर्घटना की भी सम्भावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशानी हो तो 112 नंबर पर फोन करें। पुलिस प्रशासन शरारती तत्वों से सख्ती से निपटेगा।
बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर सौरभ दुबे, नगर मजिस्ट्रेट राजीव कुमार शुक्ला, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. विश्राम सिंह, उप जिलाधिकारी सदर गोविंद मौर्य, एसपी सिटी, एसपी ग्रामीण, अपर नगर आयुक्त, आयोजकगण एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।