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Bareilly News: रेप के आरोपों से मुकरी युवती, कोर्ट ने लगाया जुर्माना, 1,653 दिनों के लिए भेजा जेल

Bareilly News: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अजय को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। वहीं, युवती को झूठी गवाही देने पर न्यायाधीश ने सजा और जुर्माना लगाया।

Jugul Kishor
Published on: 5 May 2024 3:10 AM GMT
Bareilly News
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Bareilly News: रेप के फर्जी केस में युवक को जेल भेजवाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दरअसल, रेप के मामले में गवाही के दौरान युवती अपने बयान से मुकर गयी। इस पर कोर्ट ने सख्त रूख अपनाते हुए युवती को उतने ही दिन की सजा सुनायी, जितने दिन आरोपी युवक जेल में रहा। न्यायाधीश ने कोर्ट से ही युवती को बरेली सेंट्रल जेल भेजवा दिया। कोर्ट ने चार साल, छह माह, आठ दिन यानी 1,653 दिनों की कैद की सजा के साथ 5,88,822 रुपये अर्थदंड भी लगाया। न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने कहा कि इस तरह की महिलाओं के कृत्यों के कारण वास्तविक पीड़िताओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2019 का है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक जनपद के दुर्गानगर की महिला ने दो सितंबर 2019 को बारादरी थाने में अजय नामक युवक पर बेटी के अपहरण व दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। युवती ने आरोपी अजय पर दिल्ली ले जाकर नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लेकिन कोर्ट में गवाही के दौरान युवती अपने बयान से मुकर गयी। युवती बोली की मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती हूं, जबकि युवती ने कलमबंद बयान मे अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये थे। वह बोली अजय ने उसके साथ दुष्कर्म नहीं किया था। कलमबंद बयान उसने पुलिस के दबाव में दिया था। जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी अजय को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया। वहीं, युवती को झूठी गवाही देने पर न्यायाधीश ने सजा और जुर्माना लगाया।

कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह के मामले समाज में बेहद गंभीर हैं। अपने फायदे के लिए महिलाओं को पुरूषों के हितों पर आघात करने की छूट बिल्कुल नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा यह सजा उन महिलाओं के लिए नजीर बनेगी, जो पुरूषों के खिलाफ झूठे मुकदमें लिखवाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। कोर्ट ने युवती पर जो जुर्माना लगाया है, वो न्यूनतम पारिश्रमिक दर के आधार पर तय किया गया। अदालत ने माना कि अजय ने जितने दिन जेल में बिताए, इतने दिन अगर वह मजदूरी करता तो कम से कम 5,88,822.47 रुपये कमा लेता। युवती से इतना जुर्माना वसूलकर अजय को दिया जाएगा। यदि युवती जुर्माना नहीं दे पाती है तो उसकी सजा 6 महीने की बढ़ा दी जाएगी।

Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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