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Bareilly News: वकील को फांसी की सजा, बेटे ने संपत्ति के लिए की थी माता-पिता हत्या
Bareilly News: माता-पिता की हत्या करने वाले अधिवक्ता को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सजा सुनाई।
Bareilly News: मीरगंज क्षेत्र के गांव बहरौली मे अपने माता पिता की हत्या करने वाले अधिवक्ता को कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने सजा सुनाई। सुनीति कुमार पाठक ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने मीरगंज के चर्चित प्रकरण जिसमे हत्यारे दुर्वेश ने अपनी माँ मोहनदेवी और पिता लालता प्रसाद की हत्या कर दी थी। इस प्रकरण मे कोर्ट ने मंगलवार को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश के यहाँ इस केस की पैरवी उनके निर्देश पर अधिवक्ता सुनील कुमार पांडेय कर रहें थे। वह भी लगातार इस केस पर नज़र बनाये हुए थे।
दुर्वेश के भाई अधिवक्ता उमेश कुमार ने ही 2020 मे अपने माता पिता की हत्या की रिपोर्ट थाने मे दर्ज़ करायी थी। अधिवक्ता होने के कारण उमेश कुमार ने कोर्ट मे प्रभावी पैरवी की, जिसके चलते हत्यारे दुर्वेश को कोर्ट से ज़मानत नहीं मिली और आज मंगलवार को दुर्वेश को कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई। जानकारी के मुताबिक 13 अक्टूबर 2020 को दुर्वेश ने संपत्ति के कारण अपने पिता रिटायर शिक्षक लालता प्रसाद और अपनी माँ मोहन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
दुर्वेश ने पहले अपने पिता लालता प्रसाद को अवैध तमंचे से गोली मारी। गोली की आवाज़ सुनके उसकी माँ अपनी जान बचाने के लिए कमरे के पास बने शौचालय मे घुसकर अपनी जान बचाने के लिए भागी लेकिन दुर्वेश ने शौचालय का दरवाज़ा तोड़ अपनी माँ को को भी गोलिया मारकर उनकी भी हत्या कर मौके से फरार हो गया।
उमेश कुमार के मुताबिक 13 अक्टूबर 2022 को वो और उसकी पत्नी अपने माता पिता के लिए सुबह-सुबह चाय लेकर जा रहें थे जैसे ही वो पड़ोस के मकान के पास पहुंचे तो उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही अपने माता पिता के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसका भाई दुर्वेश माता पिता के शव को कमरे के अंदर ले जा रहा था। यह देख के उसके होश उड़ गए, दुर्वेश ने माता पिता की गोली मारकर उनकी हत्या कर मौके से फरार हो गया।