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Basti News: BJP सांसद हरीश द्विवेदी को MP-MLA कोर्ट का समन, 15 जून को भाइयों सहित हों हाजिर

Basti News: MP-MLA कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता यादव के आदेश पर बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी और उनके भाइयों को 15 जून को कोर्ट में उपस्थित होने को कहा है।

Aman Kumar Singh
Published on: 31 May 2023 12:55 AM IST
Basti News: BJP सांसद हरीश द्विवेदी को MP-MLA कोर्ट का समन, 15 जून को भाइयों सहित हों हाजिर
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BJP सांसद हरीश द्विवेदी (Social Media)

Basti News: उत्तर प्रदेश के बस्ती से भारतीय जनता पार्टी सांसद हरीश द्विवेदी (BJP MP Harish Dwivedi), उनके दो भाईयों सुभाष और बगीश को कोर्ट ने तलब किया है।निगरानी अदालत से राहत मिलने के बाद नए सिरे से कार्यवाही हो रही है। अदालत ने सांसद सहित दोनों भाइयों को 15 जून को उपस्थित होने के लिए समन जारी करने के आदेश दिए हैं। ये आदेश MP-MLA कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता यादव ने दिया है।

गौरतलब है ये मामला तेलियाडीह बूथ पर पंकज दुबे पर हमला करने से जुड़े मामले का है। बीजेपी सांसद और उनके भाईयों को हमला और मारपीट का आरोप है। पंकज दुबे की तहरीर पर धारा- 323, 324, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था।

क्या है मामला?

आपको बता दें ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव का है। उस वक़्त लोक गठबंधन पार्टी (Lok Gathbandhan Party) से इनके पटीदार पंकज दुबे चुनाव लड़े थे। प्रचार के दौरान कप्तानगंज थाना के तेलिया जोत गांव में वोट को लेकर मारपीट हुई थी। जांच के बाद पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट लगा दिया था।

बार-बार नोटिस के बाद नहीं हुए हाजिर

पंकज दुबे ने कोर्ट में प्रोटेस्ट एप्लिकेशन लगाई। जिस पर अदालत ने सांसद हरीश द्विवेदी और उनके भाइयों को तलब किया था। न्यायालय द्वारा तलब किए जाने के बाद भी ये सभी हाजिर नहीं हुए। जिसके बाद कोर्ट ने 27 जुलाई 2022 को थाना, 10 अगस्त को एसपी और 22 सितंबर 2022 को डीआईजी को नोटिस जारी किया था। इसके बाद भी सांसद हरीश द्विवेदी और उनके भाई हाजिर नहीं हुए। उनके ऊपर धारा 323, 324, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज है। बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी जब सांसद और उनके भाई हाजिर नहीं हुए, तो अदालत ने नोटिस जारी कर उन्हें पेश करने का आदेश दिया था। हालांकि, निगरानी अदालत से राहत मिलने के बाद नए सिरे से तलब किया गया है। MP-MLA कोर्ट की न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पिता यादव ने ये आदेश जारी किया है।



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Aman Kumar Singh

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