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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस में 8 दोषी, NIA कोर्ट कल सुनाएगी सजा...CRPF कैंप हमले के 4 दोषियों को उम्रकैद

Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast Case:लखनऊ की विशेष NIA कोर्ट में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन धमाके के दोषियों को कल सजा सुनाई जाएगी। CRPF कैंप हमले के दोषियों को उम्रकैद हुई है।

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Written By aman
Published on: 27 Feb 2023 5:21 PM IST
Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast Case
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प्रतीकात्मक चित्र (Social Media)

Bhopal-Ujjain Passenger Train Blast Case: मध्यप्रदेश में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए धमाका मामले में सोमवार (27 फ़रवरी) को 8 आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया। लखनऊ एनआइए कोर्ट (Lucknow NIA Court) दोषियों को पहले ही दोषी करार दे चुका है। NIA कोर्ट दोषियों के सजा का ऐलान कल यानी मंगलवार को करेगी। वहीं, एक अन्य मामले में 16 साल पहले उत्तर प्रदेश के रामपुर में CRPF कैंप पर हमले के 4 दोषियों को आज NIA कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई।

बता दें, 6 साल पहले शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन (Jabdi Railway Station) पर एक पैसेंजर ट्रेन में धमाका हुआ था। इस ब्लास्ट में 9 यात्री घायल हुए थे। इस घटना के कुछ घंटे बाद ही पिपरिया से 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिसके बाद अन्य आरोपियों की भी गिरफ़्तारी संभव हुई।

जज ने पूछा- सजा से पहले कुछ कहना है?

एनआईए कोर्ट में पेश हुए दोषियों से जज ने कहा, 'फैसला सुनाए जाने से पहले कुछ कहना है? इस पर दोषियों ने कहा, बीते 15 वर्षों से हम जेल में हैं। इस पर जज ने कहा कि सजा में 15 साल को माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद जज अदालत चले गए थे।'

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के दोषी:

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के दोषी ये हैं- मोहम्मद फैसल (Mohd Faisal), गौस मोहम्मद (Ghaus Mohammed), अजहर (Azhar), आतिफ मुजफ्फर (Atif Muzaffar), दानिश (Danish), मीर हुसैन (Mir Hussain), आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) और आतिफ ईरानी (Atif Irani)।

भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामला क्या है?

आपको बता दें, 6 साल पहले मध्य प्रदेश के शाजापुर के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन पर 7 मार्च की सुबह 9.38 बजे भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में बम धमाका हुआ था। इस घटना के बाद डिब्बे में अफरा-तफरी मच गई। बम ब्लास्ट में 9 यात्री घायल हुए थे। कई लोग घबराहट के मारे ट्रेन से कूद गए थे। धमाके की वजह से ट्रेन में काफी देर तक धुंआ निकल रहा। बाद में इस घटना की जांच NIA को सौंपी गई थी।

CRPF कैंप पर हमले के दोषियों को उम्रकैद

वहीं, सोमवार (27 फ़रवरी) को NIA कोर्ट ने रामपुर CRPF कैंप हमले के दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। ये मामला साल 2007 का है। CRPF कैंप पर हमला हुआ था। जांच के दौरान कई आतंकी पकड़े गए थे। उनके पास से भारी मात्रा में गोला-बारूद, हैंडग्रेनेड सहित एके -47 भी बरामद हुआ था। इसके अलावा, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जब्त किए थे। इस मामले में दोषियों की तरफ से सजा मिलने से पहले नरमी बरते जाने की अपील की गयी थी। पूरे केस में सबूतों और गवाहों के आधार पर दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जिन आतंकवादियों को सजा सुनाई गई है उनमें सबाउद्दीन (Sabauddin), इमरान (Imran), शहजाद (Shahzad) और फारुख (Farooq) शामिल हैं।



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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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