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Bikru Scandal: बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज

Bikru Scandal: बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है।

Neel Mani Lal
Written By Neel Mani LalPublished By Chitra Singh
Published on: 23 Jun 2021 5:18 PM GMT
Bikru Scandal: बिकरू कांड की एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज
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Bikru Scandal: बिकरु कांड (Bikru Kand) में यूपी सरकार को बड़ी राहत मिली है। अधिवक्ता सौरभ भदौरिया की ओर से एसआईटी रिपोर्ट (SIT Report) के खिलाफ दायर याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच (Allahabad High Court Lucknow Bench)ने खारिज कर दिया है। साथ ही हाई कोर्ट ने फिजूल याचिका दाखिल करके न्यायालय का वक्त बर्बाद करने के लिए याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की कोर्ट ने एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को जनहित याचिका मानने से इनकार कर दिया। अपर महाधिवक्ता पी. के. शाही ने कानपुर के वकील सौरभ भदौरिया द्वारा दाखिल याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता इस मामले में पूरी तरह से एक अजनबी व्यक्ति है, इसलिए यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। शाही की इस दलील को मंजूर करते हुए पीठ ने कहा कि यह याचिका व्यक्तिगत हित के लिए दाखिल की गई है लिहाजा यह सुनवाई योग्य नहीं है।

हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एसआईटी रिपोर्ट शासन में दाखिल हो गई है,तो याची का इसमें क्या स्वार्थ है। यह याचिका व्यक्तिगत हित में दायर की गई है। याचिकाकर्ता सौरभ भदौरिया की ओर से सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट नूतन ठाकुर तथा दीपक कुमार ने हाईकोर्ट में याची का पक्ष रखा। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल विनोद शाही उपस्थित हुए। याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई हुई। अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने बिकरु कांड की एसआईटी रिपोर्ट और जय बाजपेयी पर कानून के हिसाब से कार्रवाई के लिए जनहित याचिका दायर की थी।

Chitra Singh

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