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बिसाहड़ा कांड: CBI जांच की मांग खारिज, हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार
इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने बिसाहड़ा कांड की सीबीआई जांच की मांग के लिए दाखिल याचिका खारिज कर दी है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने अखलाक हत्या केस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। जिसमें जेल में बंद आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। इस पर कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रेखा दीक्षित की खंडपीठ ने संजय सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अपर महाधिवक्ता इमरानुल्ला खां और एजीए विकास सहाय ने प्रतिवाद किया।
ये कहना था याची का :
-याची का कहना था कि उसने ही पुलिस को घटना की सूचना दी थी।
-इसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। याची का आरोप है कि
-पुलिस विवेचना सही ढंग से नहीं हो रही है।
-राज्य सरकार के दबाव में पुलिस जांच चल रही है।
-गोमांस की फोरेंसिक रिपोर्ट को पुलिस विवेचना में शामिल नहीं किया गया।
-रिपोर्ट ही केस का आधार है जिस पर इसकी निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए।
क्या कहना था अपर महाधिवक्ता का :
-याचिका पोषणीय नहीं है।
-याची न तो परिवादी है और न ही अभियुक्त।
-फोरेंसिक जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई है।
-हत्या के आरोप में चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट ने केस पर संज्ञान लेते हुए विचारण शुरू कर दिया है।
-ऐसे में सीबीआई जांच का औचित्य नहीं है।
-अभियुक्त गण अर्जी दाखिल कर मुकदमे की सुनवाई उलझाने में लगे हैं।