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हमीरपुर: भाजपा विधायक अशोक सिंह को सामूहिक हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी जे पी विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित दस लोगों कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई है और विधायक व अन्य आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी जे पी विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित दस लोगों कोआजीवन कारावास की सजा सुनाई है और विधायक व अन्य आरोपियों को पुलिस कस्टडी में लेकर जेल भेजने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति डी के सिंह की खंडपीठ ने अपीलों को स्वीकार करते हुए दिया है।
मालूम हो कि दिनदहाड़े पांच लोगों की 26 जनवरी 1997 को हमीरपुर हत्या कर दी गयी थी। मृतकों में एक नौ साल का बच्चा भी शामिल था। सत्र न्यायालय ने आरोपियों को बरी कर दिया था।
बरी करने वाले जज अश्विनी कुमार जांच के बाद बर्खास्त कर दिए गए थे । राज्य सरकार व् पीड़ित राजीव शुक्ल ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की थी । सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था।
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