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UP News: भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी
UP News: चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया है।
Lucknow News: चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन करने के एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया है। एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में सभी दोषियों को सजा के तौर 6 महीने जिला प्रोबेशन अधिकारी की निगरानी में रहने का आदेश दिया है। कोर्ट ने रीता बहुगुणा जोशी के अलावा मनोज चौरसिया, राम सिंह, संजय यादव और प्रभा श्रीवास्तव को दोषी ठहराया है। रीता बहुगुणा जोशी पर समय समाप्त होने के बाद में भी चुनाव प्रचार करने का आरोप है।
कोर्ट ने 6 माह की साधारण निगरानी में अच्छा चाल चलन बनाये रखने के लिये जिला प्रोबेशन अधिकारी के सामने जाकर 20-20 हजार रुपये की जमानतें और इतने ही रूपये का मुचलका दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 30 दिन के अंदर ही प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने के लिये आदेश दिये हैं। साथ ही यह निगरानी अवधि प्रोबेशन अधिकारी के सामने पेश होने के बाद में ही मानी जायेगी।
क्या है मामला
रीता बहुगुणा जोशी के ऊपर यह मामला 2012 का है, सांसद रीता बहुगुणा जोशी 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार का समय समाप्त होने के बाद में आचार संहिता का उलंघन करते हुए चुनाव प्रचार कर रही थी। इस मामले में बहुगुणा के ऊपर 17 फरवरी 2012 को कृष्णा नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था।
गौरतलब है कि एमपी/एमएलए कोर्ट ने भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के खिलाफ 20 अक्टूबर को गिरफ्तारी वॉरंट जारी करने का आदेश दिया था। विशेष एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने अदालत में मौजूद गवाह से जिरह नहीं करने पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी की ओर से दी गई हाजिरी माफी अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने गवाही के लिए मौजूद कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव की गवाही समाप्त करते हुए सुनवाई के लिए नई तारीख दी थी।