×

मिड-डे मील में अब कोई नहीं डाल सकेगा डांका, BSA ने जारी किया ऐसा आदेश

दरअसल शाहजहांपुर के बीएसए राकेश कुमार ने एक लिखित आदेश सभी सरकारी स्कूलों को जारी किया है। जिसमे कहा गया है। अब सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को एक रजिस्टर बना लें। उसके बाद मिड डे मिल के लिए मिलने वाले गेंहूं को आटा चक्की पर पिसवाने के आदेश जारी किए है।

Shivakant Shukla
Published on: 25 Feb 2019 8:44 AM GMT
मिड-डे मील में अब कोई नहीं डाल सकेगा डांका, BSA ने जारी किया ऐसा आदेश
X

शाहजहांपुर: यहां के सरकारी स्कूलों मे गरीब छात्र छात्राओं को मिलने वाले मिडे-डे मिल के खाने पर अब कोई भी अनियमितता नहीं कर सकेगा। क्योंकि अब शिक्षा विभाग ने इसके लिए गेंहूं पिसवाने से लेकर उसको स्कूल तक लाने के लिए ऐसे आदेश जारी किए है। जिसमे दस प्वाइंट दिए है। जिसको मानना सभी स्कूलों को अनिवार्य है।

इसके लिए प्रधानाध्यापक एक रजिस्टर बनाए और उसमे गेंहू का वजन से लेकर गेंहू को कौन पिसवाने लेकर गया है। कौन सी चक्की पर गया है। गेहूं पिस जाने के बाद उस चक्की वाले के हस्ताक्षर भी कराना अनिवार्य है। ऐसे मे मिड डे मिल के लिए आने वाले गेंहूं को बाजार मे नही बेचा जा सकता है।

ये भी पढ़ें— शॉर्ट फिल्म केटेगरी में ‘पीरियड’ को ऑस्कर अवार्ड मिलने पर झूम उठा UP का ये गांव

दरअसल शाहजहांपुर के बीएसए राकेश कुमार ने एक लिखित आदेश सभी सरकारी स्कूलों को जारी किया है। जिसमे कहा गया है। अब सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक को एक रजिस्टर बना लें। उसके बाद मिड डे मिल के लिए मिलने वाले गेंहूं को आटा चक्की पर पिसवाने के आदेश जारी किए है।

1-जिसमे कहा गया है कि आटा पिसने हेतु स्कूल से बाहर जाने वाले गेंहूं की मात्रा किलोग्राम मे लिखी जाए।

2- जिस दिन गेंहूं पिसने भेजा जा रहा है। उसका दिनांक।

3- गेंहू पिसवाने कौन व्यक्ति जा रहा है। उसका नाम मोबाईल नंबर और उसका पता रजिस्टर पर लिखना होगा।

4- गेंहू किस व्यक्ति की चक्की पर पिसने भेजा जा रहा है। उसका नाम मोबाईल नंबर और उसका भी पता रजिस्टर पर लिखना होगा।

ये भी पढ़ें— मनी लॉन्ड्रिंग केस: कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को दिया झटका, ED की पूछताछ से राहत नहीं

5- गेंहू पिसकर किस दिनांक को स्कूल लाया गया।

6- कितना गेंहू पिसकर वापस लाया गया। आटे की मात्रा भी लिखे।

7- रजिस्टर पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर।

8- उस रजिस्टर पर ग्राम प्रधान के भी हस्ताक्षर कराए जाएंगे।

9- गेंहू पिसने ले जाने वाले व्यक्ति के भी हस्ताक्षर।

10- यहां तक कि जब आटा पिसवा कर वापस स्कूल लाया जाएगा तो रजिस्टर को चक्की पर ले जाया जाएगा और चक्की वाले के भी हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें— खुशखबरी: रेलवे में निकली एक लाख 30 हजार पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी

बीएसए राकेश कुमार का कहना है कि रजिस्टर बन जाने और दस बिन्दुओं पर काम कर लेने से मिड डे मिल की कालाबाजारी पर रोक लग जाएगी। और अगर रजिस्टर नही बनाया गया तो स्कूल के प्रधानाध्यापक और इंचार्ज अध्यापक संलिप्तता मानी जाएगी। और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Shivakant Shukla

Shivakant Shukla

Next Story