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पर्यावरण प्रदूषित करने पर बिल्डरों-हॉट मिक्सिंग प्लांट पर लगा 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना

प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 21 बिल्डर और 21 हॉट मिक्सिंग प्लांट पर 01 करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है। जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी।

tiwarishalini
Published on: 26 Nov 2016 12:09 AM IST
पर्यावरण प्रदूषित करने पर बिल्डरों-हॉट मिक्सिंग प्लांट पर लगा 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना
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नोएडा: प्राधिकरण ने कार्रवाई करते हुए 21 बिल्डर और 21 हॉट मिक्सिंग प्लांट पर 01 करोड़ 15 लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना पर्यावरण को प्रदूषित करने के एवज में लगाया गया है। जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर लीज डीड रद्द करने संबंधित कार्रवार्ई तक की जा सकती है। यह वह बिल्डर हैं जिनके शहर में कई स्थानों पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में एनजीटी के नियमों की अनदेखी करना इन बिल्डरों पर भारी पड़ रहा है।

शहर में प्रदूषण का स्तर पीएच-1‚ की मात्रा लगातर बढ़ती जा रही है। इसकी प्रमुख वजह बिल्डर साइट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। शुक्रवार दोपहर सीईओ पीके अग्रवाल के निर्देशन में डीसीईओ सौम्य श्रीवास्तव, एसपी सिटी दिनेश यादव और सर्किल अधिकारियों ने शहर भर में बिल्डर साइटों का निरिक्षण किया। जिसमें भारी अनिमितता पाई गई। यहां अधिकांश बिल्डर साइट पर एनजीटी के नियमों का खुला माखौल उड़ता देखा गया। जहां निर्माणाधीन बिल्डिंगों पर न तो ग्रीन शीट डाली गई थी और न ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था।

प्रति बिल्डर लगाया 50 हजार का जुर्माना

प्राधिकरण ने सुपरटेक सेक्टर-94, लॉजिक बीडब्ल्यू सेक्टर-32 ,एटीएस हाइट ए1/ए सेक्टर-124, एयरमेन कंस्लटेंट सेक्टर-62, पॉयनियर रिजर्व- सेक्टर-62, ऐम्स मेक्स, इंडोसेम इंफ्रा, सिमबोसिस, ग्रांडसल्म डिवलेपर-सेक्टर-62, फ्यूटेक शल्टरर्स, जेपी इंफ्राटेक सेक्टर-128 समेत कुल 21 बिल्डरों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन सभी को एक सप्ताह में प्राधिकरण को जुर्माना देना होगा।

प्रति हॉट मिक्सिंग प्लांट पर लगाया पांच लाख का जुर्माना

प्राधिकरण अधिकारियों ने शुक्रवार को हिंडन पुश्ता के पास निरिक्षण किया। यहां 21 हॉट मिक्सिंग प्लांट दिखे। यहां भी एनजीटी के नियमों का खुला महौल उड़ाया जा रहा था। लिहाजा इन सभी पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा उद्यान विभाग ने सूखी पत्तियां जलाने पर 15 हजार और स्वास्थ्य विभाग ने कूड़ा जलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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