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Bulandsehar News: 10 साल की दलित छात्रा से छेड़छाड़ मामले में, 77 दिन में सुनाई गई सजा
Bulandsehar News: छेड़छाड़ करने के दोषी 35 वर्षीय संजय को 5 वर्ष 6 माह के कारावास व ₹15000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandsehar News Today: यूपी के बुलंदशहर की विशेष पास्को कोर्ट के न्यायधीश ध्रुव राय ने मासूम दलित छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के दोषी 35 वर्षीय संजय को 5 वर्ष 6 माह के कारावास व ₹15000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। रिपोर्ट दर्ज होने के महज 77 दिन के अंदर मामले में पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते आरोपी को दोषी करार दे कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर एक नजीर पेश की है।
अमरूद खिलाने के बहाने घर ले जाकर बच्ची से की थी छेड़छाड़
बुलंदशहर अपर सत्र न्यायालय विशेष पास्को कोर्ट के विशेष अभियोजन अधिकारी भारत शर्मा ने बताया 14 अगस्त 2022 को बीबी नगर थाने में एक कक्षा 3 की 10 वर्षीय दलित बच्ची के साथ अमरूद खिलाने के बहाने घर में ले जाकर छेड़छाड़ करने के आरोप में संजय (35) पुत्र निवासी सैदपुर के खिलाफ धारा 354 (ख), 9/10 पोक्सो एक्ट, एससी/एसटी एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। दरअसल 14 अगस्त 2022 को 10 साल की बच्ची स्कूल से अपने घर लौट रही थी तभी रास्ते में 35 साल के संजय पुत्र वीरेंद्र निवासी सैदपुर ने बच्ची को बहला फुसला लिया और अमरूद खिलाने के बहाने अपने घर में ले जाकर बच्ची के साथ छेड़छाड़ की, पीड़ित बच्ची ने पूरी घटना खर्चा कर अपनी दादी को बताई,जिसके बाद परिजनों ने बीबी नगर थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया जिसमें पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कोर्ट में मामला महज 66 दिन चला, 66 दिन में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आज बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायालय विशेष पास्को कोर्ट के न्यायधीश ध्रुव राय ने संजय पुत्र वीरेंद्र निवासी सैदपुर थाना बीबी नगर को 5 वर्ष 6 माह के कारावास व ₹15000 अर्थदंड की सजा सुनाई।
पुलिस ने 7 दिन में किया था आरोप पत्र दाखिल और सशक्त पैरवी की
स्याना की सीओ वंदना शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मासूम बच्ची के साथ 35 साल के अविवाहित अधेड़ द्वारा की गई हैवानियत को गंभीर महिला अपराध की श्रेणी में चिन्हित कर मामले की सशक्त पैरवी की, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया और महज 7 दिन में आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस ने मामले की सशक्त पैरवी करते हुए गवाहों को कोर्ट में पेश कराया, जिससे न्यायालय ने एफ आई आर दर्ज होने से लेकर आज तक महज 77 दिन में वाद का निस्तारण किया और दोषी संजय पुत्र वीरेंद्र निवासी सैदपुर को सजा मुकर्रर की।