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Bulandshahr: गर्भवती नाबालिग प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को 25 वर्ष के कठोर कारावास और ₹50000 अर्थदंड की सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: बुलंदशहर में गर्भवती नाबालिग प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश ध्रुव राय ने 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है।

Sandeep Tayal
Published on: 20 Oct 2022 6:57 PM IST
Sonbhadra Crime News
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सजा। (Social Media)

Bulandshahr: बुलंदशहर में गर्भवती नाबालिग प्रेमिका के हत्यारे प्रेमी को आज बुलंदशहर के विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट के न्यायाधीश ध्रुव रायने 25 वर्ष के कठोर कारावास और 50000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की है। बुलंदशहर न्यायालय (Bulandshahr Court) ने यह सजा 17 महीने में वाद की सुनवाई पूर्ण कर सुनाया है।

12 मार्च 2021 का है मामला

विशेष न्यायालय पॉस्को अधिनियम बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक भारत शर्मा ने बताया कि 12 मार्च 2021 को नरौरा थाना में एक पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री घर से सामान लेने गई थी रास्ते में उसकी नाबालिग पुत्री को टीकम प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी नई बस्ती बिजाऊ थाना नरौरा बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और सिर पर हथौड़े से प्रहार कर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की धारा 363, 366, 302 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसे जेल भेज दिया गया।

न्यायालय में कुल 11 गवाह पेश हुए: विशेष लोक अभियोजक

विशेष लोक अभियोजक भारत शर्मा ने बताया कि न्यायालय में कुल 11 गवाह पेश हुए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों में एफएसएल रिपोर्ट अहम रही मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार 8 से 10 सप्ताह की गर्भवती थी। एफएसएल रिपोर्ट टीकम प्रजापति के सैंपल से मैच होने के बाद वाद में धारा 376 की वृद्धि की गई।

19 महीनों में आरोपी सुनाई सजा

आज न्यायालय ने महज 19 महीने में प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद टीकम प्रजापति पुत्र राधेश्याम प्रजापति निवासी नई बस्ती बिजनौर थाना नरोरा को किशोरी को अगवा कर बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी करार दे 25 वर्ष के कठोर कारावास और 25,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक भारत शर्मा ने बताया कि आरोपी ने किशोरी के सर पर हथौड़े से 3 वार किए थे और फिर दुपट्टे की रस्सी बना गला घुट कर मौत के घाट उतार डाला था।

पुलिस की त्वरित पैरोंकरी से डेढ़ साल में हुआ वाद का निस्तारण

बुलंदशहर के एसएसपी शुरू कुमार ने बताया पुलिस ने किशोरी को बहला-फुसलाकर हत्या करने के मामले को गंभीरता से लिया और उसे जघन्य अपराधियों की श्रेणी में चिन्हित कर शीघ्रता के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया आरोप पत्र दाखिल कर शीघ्र साक्ष्य और गवाहों को पेश कर बात को महज 19 महीने में निस्तारित कराने का काम किया है।

इश्क में मिला धोखा तो कर दी प्रेमिका की हत्या

दरअसल टीकम प्रजापति गांव की ही रहने वाली किशोरी से बेपनाह मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका उसे धोखा दे रही है, उसकी प्रेमिका के और भी कई लोगों से अनैतिक संबंध है, तो उसने हत्या करने से पहले नाबालिग प्रेमिका से वार्ता का एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, यही नहीं हत्या से पूर्व प्रेमी युवक ने अपने ही घर के जीने में बैठ कर रो रो कर एक और वीडियो भी बनाया जिसमें उसने इश्क में धोखा मिलने की बात कहते हुए सरकार से न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी।



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Deepak Kumar

Deepak Kumar

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