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Bulandshahr News: दलित किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कारावास

Bulandshahr News: दलित किशोरी को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Report Sandeep TayalPublished By Deepak Kumar
Published on: 14 March 2022 8:08 PM IST
Hathras News In Hindi
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सजा (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Bulandshahr News: दलित किशोरी को अगवा कर रेप करने के मामले में एडीजे पोक्सो-3 बुलन्दशहर (ADJ POCSO-3 Bulandshahr) के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा (Justice Ghulam Mustafa) द्वारा 33 साल के विवाहित अभियुक्त राजेश उर्फ करन को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

एडीज पोक्सो तृतीय बुलंदशहर के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव ने बताया कि मई 2016 में थाना अरनिया क्षेत्र (Thana Arnia Area) निवासी एक 14 वर्षीय दलित लडकी को एक युवक बहला फुसलाकर अगवा कर लिया गया था, जिसके संबंध में किशोरी की मां ने राजेश उर्फ करन पुत्र अमर सिंह उर्फ बच्चन ठाकुर निवासी ग्राम बरकातपुर थाना हरदुआगंज जनपद अलीगढ के विरुद्ध थाना अरनिया पर मुअसं-88/2016 धारा धारा 363,366,376 भादवि, 3(2)5 एससी/एसटी व 4 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया था। एक माह बाद लड़की अपने घर पहुंची ,तो पुलिस ने पीड़िता के न्यायालय के समक्ष बयान कराए और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।


फोन पर प्रेमजाल में फंसा कर नाबालिग से किया रेप

विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Raghav) ने बताया कि 35 साल के अविवाहित युवक ने टेलीफोन के जरिए 14 साल की नाबालिक लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया और उसे मोटरसाइकिल पर बैठा फरार हो गया था, जिसके बाद 1 महीने तक अपने घर पहुंची, तो उसने परिजनों को आपबीती बताई थी। 35 साल का विवाहित युवक 1 महीने तक नाबालिक लड़की का दैहिक शोषण करता रहा। आरोपी अलग-अलग नंबरों से किशोरी से बात भी किया करता था और प्रेम जाल में फंसा रखा।


पुलिस की सशक्त पैरवी से हुई शीघ्र सजा-डीआईजी

डीआईजी/एसएसपी संतोष कुमार सिंह (SSP Santosh Kumar Singh) ने बताया कि घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त राजेश उर्फ करन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/नोडल अधिकारी मानीटरिंग सैल के निकट पर्यवेक्षण में अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करा अभियुक्त को दंडित करने का कार्य किया।

ये सजा हुई मुकर्रर

एडीजे पास्को तृतीय कोर्ट बुलंदशहर (ADJ POSCO III Court Bulandshahr) के विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र राघव (Special Public Prosecutor Dharmendra Raghav) ने बताया कि कोर्ट के न्यायधीश गुलाम मुस्तफा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सोमवार को अभियुक्त राजेश उर्फ करन निवासी ग्राम बरकातपुर थाना हरद्वागंज जनपद अलीगढ़ को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड मुकर्रर की है।

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Deepak Kumar

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