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Bulandshahr: ऑपरेशन कनविक्शन जारी, हेमलता और रेखा हत्याकांड में दोषियों को सजा

Bulandshahr News: बुलंदशहर में एडीजे 15 कोर्ट के न्यायधीश हेमंत कुमार ने रेखा की हत्या के दोषी सास ससुर को 7-7 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 20 Feb 2024 8:47 PM IST
Bulandshahr News
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Bulandshahr News (Pic:Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के योगीराज में "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत वाद प्रक्रिया का तीव्रता से निस्तारण किया जा रहा है। बुलंदशहर में एडीजे 15 कोर्ट के न्यायधीश हेमंत कुमार ने रेखा की हत्या के दोषी सास ससुर को 7-7 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। जब कि एडीजे एफटीसी 3 के न्यायधीश शिवा नन्द ने हेमलता की हत्या के दोषी पति राहुल को 5 साल के कारावास और 5 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सास-ससुर को 7-7 साल के कारावास की सजा मुकर्रर

एडीजे-15 कोर्ट बुलन्दशहर के एडीजीसी प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि रेखा के पिता ने रेखा की शादी राहुल पुत्र राजेंद्र निवासी नयाबास थाना स्याना के साथ की थी। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था। आरोप था कि पति बाहर रहता था। सास दयावती और ससुर राजेंद्र और जेठ ने अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न होने पर शारीरिक और मानसिक शोषण किया जिसके बाद रेखा मृत मिली। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र प्रेषित किया।

मंगलवार को एडीजे 15 के न्यायधीश हेमंत कुमार ने न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों को दलीलें सुनने के बाद रेखा को मारने के लिए उकसाने पर उसके ससुर राजेन्द्र पुत्र रामस्वरुप, सास दयावती पत्नी राजेन्द्र निवासीगण नयाबास थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर को दोषी करार दे 7-7 वर्ष का कारावास व 5-5 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

हेमलता के हत्यारे पति को मिली ये सजा

एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा एवं भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि स्याना कोतवाली में दर्ज रिपोर्ट में देवेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2016 में अपनी पुत्री हेमलता की शादी राहुल पुत्र चंद्रभान निवासी बैरा फिरोजपुर थाना स्याना के साथ की थी। शादी में दिए दान दहेज से ससुराल पक्ष के लोग खुश नहीं थे। पति राहुल, देवर रोहित, रेनू, सोनी, नंदोई आनंद पर हेमलता का शारीरिक शोषण व मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि 7 अगस्त 2021 को हेमलता की मौत की खबर उसके पति ने फोन से दी, जिसके बाद गांव पहुंचने पर देखा कि हेमलता मृत पड़ी है।

शरीर नीला पड़ा है और चोटों के निशान है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप पत्र कोर्ट में भेजा गया। इसके बाद एडीजे फास्ट ट्रैक 3 के न्यायाधीश शिवानंद ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों,गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हेमलता के पति राहुल पुत्र चंद्रभान निवासी बैरा फिरोजपुर को दोषी करार दे 5 साल के कारावास और ₹5000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।



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Durgesh Sharma

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