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Bulandshahr News: लापरवाही पर एसीजेएम ने अहार थाना किया तलब, पुलिसकर्मियों ने कोर्ट से मांगी क्षमा
Bulandshahr News: अधिवक्ता बलजीत सिसोदिया ने बताया कि अहार थाना पुलिस ने 2 जनवरी को नाजिम को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया था, उसके बाद एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट में पेश किया।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद में अहार थाने के SHO ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था, लेकिन अभियुक की गिरफ्तारी की सूचना नियमानुसार उसके परिजनों को ने देना अहार थाना पुलिस को भरी पड़ गयी। अनूपशहर की एसीजेएम चतुर्थ कोर्ट में पेश किए गए अभियुक्त नाजिम की गिरफ्तारी की सूचना देना अंकित तो कर डाला मगर प्रमाणित नहीं कर पाए तो कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाले उपनिरीक्षक, थाने के मुंशी आदि को कोर्ट ने तलब कर लिया। अधिवक्ता बलजीत सिंह सिसोदिया ने बताया कि जब कोर्ट ने कार्रवाई की चेतावनी दी तो तलबी पुलिसकर्मियों ने कोर्ट के समक्ष माफी मांगी।
जानिए क्या था पूरा मामला
अधिवक्ता बलजीत सिसोदिया ने बताया कि अहार थाना पुलिस ने 2 जनवरी को नाजिम को अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया था, उसके बाद एसीजेएम अनूपशहर विनय कुमार सिंह चतुर्थ की कोर्ट में पेश किया। नियमानुसार पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की सूचना देने के मामले में अहार थाना पुलिस की लापरवाही सामने आई। एडवोकेट बलजीत सिंह सिसोदिया द्वारा बताया गया कि अहार थाने पर शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार अभियुक्त नाजिम की गिरफ्तारी करके गत दिवस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया तो एसीजेएम विनय कुमार (चतुर्थ) ने विवेचक से यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त के परिवार में किसको सूचना दी गई। तो विवेचक मौन हो गए जब कि गिरफ्तारी प्रपत्र में अभियुक्त के पिता तथा उसके भाई को सूचना देना बताया गया।
कोर्ट ने ऐसे पकड़ी आहार पुलिस की लापरवाही
अधिवक्ता बलजीत सिसोदिया ने बताया कि जब न्यायालय ने मोबाइल डिटेल विवेचक से दिखाने को कहा तो विवेचक ने बताया कि थाने में मुंशी ने सूचना दी है। न्यायालय द्वारा इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए तत्काल मुंशी को तलब किया। थाना पुलिस द्वारा जब मुंशी का मोबाइल देखा गया तो उसमें मात्र एक बार ही डायल नंबर पाया गया। जिस पर कोई भी सेकंड या मिनट अंकित नहीं था। जिसकी पूछताछ पर मुंशी ने अपनी गलती मानी और बात बदलते हुए कहा की हमारे द्वारा अभियुक्त के भाई को सूचना दी गई संबंधित थाने के इस रवैया पर तुरंत गिरफ्तार कर्ता उपनिरीक्षक मौजूदा थाना प्रभारी व मौजूदा विवेचक और थाने के मुंशी को तलब करते हुए दाण्डिक कार्रवाई की चेतावनी दी।न्यायालय में समस्त थाना उपस्थित हुआ और अपने इस कृत्य के लिए लिखित क्षमा याचना की। इस आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत स्वीकार की गई।