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Loksabha Chunav 2024: चुनाव आचार संहिता के उलंघन पर होगी कार्रवाई: डीएम

Bulandshahr News: डीएम ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के सापेक्ष किसी भी प्रत्याशी या कार्यकर्ता आदि ने बिना पूर्वानुमति के बैठक/जुलूस/रैली आदि की तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Sandeep Tayal
Published on: 3 April 2024 7:53 PM IST
Bulandshahr News
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Bulandshahr News (Pic:Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में दूसरे चरण में लोक सभा चुनाव के लिए मतदान होगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों पर चुनाव सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को आदर्श चुनाव आचार संहिता की पूरी जानकारी दी। बताया कि कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों, धार्मिक समुदायों और भाषाई के बीच मतभेद बढाता हो या आपसी तनाव पैदा कर सकता हो।

अन्य राजनैतिक दलों या प्रत्याशियों की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रम और पिछले रिकॉर्ड तक सीमित रहेगी। वोट हासिल करने के लिए धार्मिक / पूजा स्थलों का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर प्रचार नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्ति हेतु निर्धारित समय से पूर्व 48 घण्टों की अवधि के दौरान सभाएं, रैलियां आदि कोई प्रचार नहीं किया जाएगा। कोई भी राजनैतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयाइयों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी सम्पत्ति पर झण्डा, पोस्टर, बैनर आदि लगाने की अनुमति नहीं देगा।

बिना पूर्वानुमति के बैठक, जुलूस, रैली की तो होगी कार्रवाई: डीएम

जिलाधिकारी ने दो टूक कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के सापेक्ष किसी भी प्रत्याशी या कार्यकर्ता आदि ने बिना पूर्वानुमति के बैठक/जुलूस/रैली आदि की तो उसके खिलाफ आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की धारों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक रैली और सभा आयोजित करने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारी / प्रत्याशी अनुमति के लिए कार्यक्रम से 48 घण्टे पूर्व समस्त आवश्यक कागजात सहित कार्यक्रम के पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए आवेदन करेंगें।

आवेदन सुविधा पोर्टल (https://www.eci.gov.in) पर करना चाहिए। अनुमति में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा। लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए अनुमति प्राप्त करनी होगी, जिसका उपयोग प्रातः 06 बजे रात्रि 10 बजे तक की अवधि में निर्धारित तीव्रता के अन्तर्गत ही किया जाएगा। जुलूस इस तरह से संचालित किया जाएगा की यातायात में कोई बाधा न हो। किसी भी राजनैतिक दल के सदस्यों / नेताओं का पुतला दहन नहीं किया जाएगा।

मतदान के दिन करें इन नियमों का पालन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दिन राजनैतिक दल द्वारा मतदान केन्द्र से 200 मीटर दूर अपने शिविर लगायेगें, जो 10 फीट x 10 फीट से अधिक नहीं होगा। इस शिविर में अधिकतम 01 मेज और 02 कुर्सियां रखी जायेंगी और केवल 02 व्यक्ति बैठेगें जो मतदाताओं को सादा सफेद कागज पर पर्ची देंगें जिस पर कोई प्रतीक, उम्मीदवार अथवा पार्टी का नाम नहीं होगा। इन शिविरों पर कोई पोस्टर, झण्डा, प्रतीक या अन्य प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

अस्थायी चुनाव कार्यालय को ये है गाइड लाइन

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में कहा कि किसी धार्मिक स्थान में शिविर नहीं बनाये जायेंगें। किसी शिक्षण स्थान के एकदम नजदीक नहीं बनाये जायेंगे। मतदान केन्द्र से 200 मीटर की परिधि में नहीं बनाये जायेंगे। इस कार्यालय पर एक झण्डा और बैनर चुनाव चिन्ह /फोटो सहित लगाया जा सकेगा और बैनर का अधिकतम साईज जो 4 फीट X8 फीट होगा।

चुनाव प्रचार से पहले वाहनों की लें अनुमति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात बिना अनुमति के प्रचार वाहनों का संचालन नहीं होगा। वाहनों की अनुमति हेतु रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट, फिटनेट सर्टीफिकेट, वाहन स्वामी और ड्राइवर एवं अन्य विवरण और उस क्षेत्र का विवरण जिसमें वाहन प्रयोग किया जाएगा, देना होगा। वाहन अनुमति की मूलप्रति विन्ड स्क्रीन पर चिपकायी जाएगी। वाहन में ड्राइवर सहित 05 व्यक्ति बैठ सकेंगे।

वाहन प्रयोग की अनुमति जिस व्यक्ति के लिए जारी की गई है उससे भिन्न व्यक्ति वाहन का प्रयोग नहीं करेगा और यदि ऐसा होता हुआ पाया जाता है तो सभी सम्बन्धित के विरूद्ध यथाविधि कार्यवाही की जाएगी। वाहन का प्रयोग यदि नियम विरूद्ध / गलत कार्यों के लिए किया जाएगा को वाहन जब्त कर लिया जाएगा और सभी सम्बन्धित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जुलूस में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों के काफिले में प्रत्येक 10 वाहनों के बाद 100 मीटर की दूरी रखी जाएगी।

नामांकन के दिन प्रत्याशी के साथ अधिकतम 03 वाहन रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक ही आ सकेगें। मतदान के दिन प्रत्याशी और निर्वाचन अभिकर्ता के लिए 01-01 वाहन अनुमान्य होगा। प्रचार वाहनों पर कोई बैनर नहीं लगाया जाएगा परन्तु चार पहिया वाहन पर सामान्यतः अधिकतम साईज 03 फीट x 2 फीट का एक झण्डा लगाया जा सकेगा परन्तु रोडशो में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों पर अधिकतम 01 झण्डा 01 फीट x 0.5 फीट का एक झण्डा लगाया जाएगा। दो पहिया वाहनों पर 01 फीट x 0.5 फीट का एक झण्डा लगाया जाएगा।

प्रचार को पोस्टर, बैनर, पैम्फलेट के लिए ये है नियम

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में बताया कि किसी भी पोस्टर, पैम्फलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम व पता छापा जाएगा। यदि कोई व्यक्ति / संगठन अपनी सम्पत्ति पर 10 रूपये से अधिक प्रचार सामग्री प्रत्याशी के समर्थन में प्रदर्शित करता है तो उसे प्रत्याशी से लिखित अनुमति लेनी होगी। पार्टी / प्रत्याशी यदि किसी व्यक्ति की सम्पत्ति पर प्रचार सामग्री प्रदर्शित करना चाहता है तो उसे उस व्यक्ति से लिखित अनुमति लेनी होगी। रोडशो के दौरान हाथों में लेकर चलने वाले झण्डे का अधिकतम साईज 06 फीट x 4 फीट होगा। किसी भी सरकारी और सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई भी प्रचार सामग्री किसी भी दशा में प्रदर्शित नहीं की जाएगी।

किसी भी दल/प्रत्याशी के कार्यकर्ता किसी अन्य दल/प्रत्याशी के बैनर, पोस्टर व झण्डा आदि नहीं हटायेगा। विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी आवासों का उपयोग चुनाव कार्यालय / प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। घर-घर प्रचार में सुरक्षा कर्मियों को छोडकर प्रत्याशी सहित अधिकतम 05 व्यक्ति सम्मलित होगें। इस अवसर पर उप निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा) विवेक कुमार मिश्र सहित समस्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।



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Durgesh Sharma

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