Bulandshahr News: हापुड की पुर्व जिपं अध्यक्ष नीतू बाटा सहित 4 को उम्र कैद की सजा, ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला

Bulandshahr News: हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए पुलिस की वर्दी में नीतू बाटा सहित 4 लोगो के विरुद्ध बाला की हत्या करने के आरोप में अगौता थाने में 2012 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

Sandeep Tayal
Published on: 15 Dec 2023 4:13 PM GMT
Bulandshahr News
X

Bulandshahr News (Pic:Social Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलन्दशहर की ADJ कोर्ट ने हापुड़ की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नीतू सिंह बाटा सहित 4 लोगों को बाला हत्याकांड का दोषी करार दे उम्र कैद की सजा सुनाई है। हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए पुलिस की वर्दी में नीतू बाटा सहित 4 लोगो के विरुद्ध बाला की हत्या करने के आरोप में अगौता थाने में 2012 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बुलंदशहर के एडीजी सी विजय शर्मा ने बताया की पति युद्धवीर बाटा की हत्या का इंतकाम लेने के लिए बाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था।

पुलिस की वर्दी पहनकर की थी बाला की हत्या

बुलंदशहर की एडीजे प्रथम कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय शर्मा ने बताया कि थाना अगौता के गांव पवसरा में 5 फरवरी, वर्ष-2012 को बाला देवी की घर में घुसकर कर गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। विजय शर्मा ने बताया कि पांच फरवरी 2012 की रात को पप्पू अपने घर में सो रहा था। उसकी पत्नी बाला दूसरे कमरे में बच्चों के साथ सोई हुई थी। रात करीब साढ़े दस बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया था। जिस पर पीड़ित की पत्नी बाला ने दरवाजा खोला तो बाहर मौजूद लोग पुलिस की वर्दी में थे। जिस पर पत्नी ने कह दिया था कि वह घर पर नहीं है। लेकिन, आरोपियों की अभद्र भाषा को सुन पप्पू ने अंदर से आवाज लगाई कि वह बाहर आ रहा है।

आरोपियों ने बाला देवी को गोली मार कर हत्या कर दी। पप्पू ने ब मुश्किल अपनी जान बचाई। बाला को अस्पताल भेजा गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घो​षित कर दिया था। मृतका के पति का आरोप था कि मृतक हिस्ट्रीशीटर युद्धवीर सिंह बाटा की पत्नी नीतू सिंह पूर्व जिला पंचायत सदस्य गाजियाबाद ने पप्पू की हत्या की योजना बनाई थी। जिसके तहत आरोपी कृष्णपाल, नरेश निवासी गांव सिरोधन थाना धौलाना जनपद पंचशील नगर व योगेश कुमार निवासी गांव दयानतपुर थाना बाबूगढ़ जनपद पंचशीलनगर वारदात को अंजाम देने आए थे।

आरोपी पीड़ित की पत्नी की हत्या कर भाग निकले थे। पुलिस ने मामले में जांच के बाद चारों नामजद के ​खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश कर दी थी। न्यायालय ने 12 दिसंबर को ही अब आरोपियों को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर नीतू सिंह बाटा सहित चारो आरोपियों को दोषी करार दे दिया था। आज एडीजे प्रथम मनु कालिया ने नीतू सिंह बाटा, कृष्णपाल, नरेश, योगेश को उम्र कैद और 20-20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हत्या का इंतकाम लेने को खाई थी कसम ?

एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि युद्धवीर सिंह बाटा की हत्या के बाद पत्नी नीतू बाटा ने पति की हत्या का इंतकाम लेने की कसम खाई थी। एडीजीसी ने बताया कि पति की हत्या का बदला लेने के बाद ही पानी पीने का प्राण लिया था और पति की हत्या के लिए बाला को जिम्मेदार मानती थी।

Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

Next Story