TRENDING TAGS :
Bulandshahr News: भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को MP/MLA कोर्ट ने किया तलब, जानें मामला?
Bulandshahr News: वादी के अधिवक्ता मोहित कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने आगामी 15 अप्रैल को खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर की एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने खुर्जा से भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को कोविड महामारी व चुनाव आचार संहिता उल्लंघन करने के मामले में न्यायालय में तलब किया। कोर्ट ने 15 अप्रैल 2024 को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए है। वर्तमान समय में मीनाक्षी सिंह खुर्जा विधान सभा सीट से भाजपा की विधायक है।
ये है पूरा मामला?
बताया गया कि 20 जनवरी 2022 को बुलंदशहर कोतवाली के एसआई राजेंद्र कुमार द्वारा कोतवाली नगर में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। जिसमें अवगत कराया था कि खुर्जा विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह अपने 20-25 समर्थकों के साथ बिना मास्क के नामांकन करने पहुंची थी। जबकि उस समय आचार संहिता तथा कोविड-19 महामारी नियम लागू था। खुर्जा की भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह द्वारा कोविड महामारी के साथ आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया।इस संदर्भ में विवेचन दिनेश कुशवाहा द्वारा विवेचना पूर्ण कर एफआर अदालत में प्रस्तुत कर दी।
वादी के अधिवक्ता मोहित कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने आगामी 15 अप्रैल को खुर्जा से भाजपा विधायक मीनाक्षी सिंह को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने एसपी को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की है कि कोविड महामारी का शासनादेश वर्ष 2021 के लिए जारी किया गया था। जबकि विवेचक ने इसका दुरुपयोग करते हुए 22 में लागू दर्शाया है। कोविड-19 महामारी नियम लागू था। खुर्जा की भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह द्वारा कोविड महामारी के साथ आचार संहिता का भी उल्लंघन किया गया। इस संदर्भ में विवेचन दिनेश कुशवाहा द्वारा विवेचना पूर्ण कर एफआर अदालत में प्रस्तुत कर दी। वादी के अधिवक्ता मोहित कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने आगामी 15 अप्रैल को खुर्जा विधायक मीनाक्षी सिंह को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया है। अदालत ने एसपी को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की है कि कोविड महामारी का शासनादेश वर्ष 2021 के लिए जारी किया गया था। जबकि विवेचक ने इसका दुरुपयोग करते हुए 22 में लागू दर्शाया है।