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Bulandshahr News: अधेड़ ने किया था नाबालिग से रेप, आरोपी युनुस को 8 साल की कारावास, 40,000 जुर्माना
Bulandshahr News: एडीजीसी वरुण कौशिक आदि ने बताया कि बुलंदशहर के विशेष पोक्सो एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुल्ला यूनुस को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कारावास व 40000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में ऑपरेशन सजा जारी है। बुधवार को विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट के जज ने 2014 में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी युनुस को 8 साल सश्रम कारावास और ₹40000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
दिल्ली, जयपुर में रख 2 महीने तक अधेड़ किशोरी से करता रहा दरिंदगी
विशेष पोक्सो एक्ट न्यायालय बुलंदशहर के एडीजीसी सुनील शर्मा, वरुण कौशिक व आशुतोष ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2014 में कोतवाली नगर क्षेत्र के एक मकान में किराए पर रहने वाले मुल्ला युनूस पुत्र शेरदीन निवासी मौ0 आदिल नगर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर द्वारा एक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 16.12.2014 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं–927/2014 धारा 363, 366, 376, 120 बी आईपीसी व 4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।
दरअसल मुल्ला युनुस(उपरोक्त) नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर पहले दिल्ली और फिर जयपुर ले गया जहां उसे 2 महीने तक अपनी हवस का शिकार बनाता रहा और फिर रेप पीड़ित किशोरी को बुलंदशहर में छोड़ फरार हो गया था।
ऑपरेशन कनविक्शन से वाद प्रक्रिया हुई तेज: एसएसपी
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही शीघ्रता से सम्पन्न करायी गई , जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 7 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप 13.11.2024 को अभियुक्त युनुस को दोषी करार दे सजा सुनाई जा सकी।
रेपिस्ट को ये है सजा
एडीजीसी वरुण कौशिक आदि ने बताया कि न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों , गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुल्ला यूनुस (उपरोक्त) को दोषी करार देते हुए 8 वर्ष के कठोर कारावास और ₹40000 जुर्माने की सजा मुकर्रम की है।