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Bulandshahr News: योगीराज में नीलामी के बाद ऐसे मिला चोरी हुआ रुपया..पीड़ित बोला धन्यवाद योगी सरकार

Bulandshahr Police: बीएनएस की धारा 107(1) के तहत आज नीलामी की रकम को महज 3 माह के भीतर डीएम एसएसपी ने पीड़ित के हवाले कर दिया। अब तक कोर्ट से लम्बी लड़ाई के बाद पीड़ित को क्षतिपूर्ति मिलती थी।

Sandeep Tayal
Published on: 1 Jan 2025 4:55 PM IST (Updated on: 1 Jan 2025 5:52 PM IST)
Bulandshahr Police
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Bulandshahr Police Countrys first action under BNS Act 107 1 compensation given to victim 

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में देश की ऐसी पहली कार्रवाई हुई है जिसमें अपराध कारित कर अर्जित समान की नीलामी कर पीड़ित को उसकी क्षति पूर्ति कराई गई। बकायदा डीएम चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने पीड़ित गल्ला व्यापारी को ₹216900 का चैक दिया जब कि गिरफ्तार चोरों के कब्जे से ₹102237 नगद बरामद हुए थे, बता दे कि गल्ला व्यापारी हर्ष गर्ग की दुकान से 5 लाख रुपए की चोरी हुई थी।

BNSS 107(1) की देश में पहली कार्रवाई

देश के इतिहास में पहली बार चोरी के पैसे से खरीदी गई बाइक और मोबाइल की थाने में नीलामी की गई। नीलामी से आए रुपए का चेक जिलाधिकारी और एसएसपी ने पीड़ित को दिया। बता दें कि सिकंदराबाद थाने में 26 दिसंबर को नीलामी हुई थी। केटीएम बाइक 2 लाख एक हजार रुपए और मोबाइल फोन 16900 में नीलाम हुआ था। यह नीलामी जिलाधिकारी और सीजेएम के आदेश पर की गई। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि 8 अगस्त को सिकंदराबाद के रहने वाले व्यापारी हर्ष के यहां से नौकर ने गल्ले में से ₹5 लाख की नगदी चोरी कर ली थी। सिकंदराबाद पुलिस ने

चोर संदीप,अनुज और मोहसिन को गिरफ्तार किया और ₹102237 बरामद कर जेल भेज दिया। जांच पड़ताल में पता चला कि आरोपियों ने चोरी के पैसों से एक केटीएम मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी खरीदा था। चोरी के माल से खरीदे गए समान को पुलिस ने नीलामी का प्रस्ताव रखा। यह प्रक्रिया एसडीएम संतोष जगराम और सीओ पूर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी रवि रतन की उपस्थिति में पूरी कराई गई। बाइक और मोबाइल फोन की नीलामी के बाद एकत्र राशि का चैक आज डीएम और एसएसपी ने पीड़ित व्यापारी के सपुर्द कर दिया।

ऐसे वापस मिली पीड़ित को चोरी गई रकम

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि हर्ष अग्रवाल निवासी अनाज मंडी कस्बा व थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा थाना सिकन्द्राबाद पर सूचना दी गयी कि उसकी दुकान पर काम करने वाले संदीप, अनुज सैनी व मोहसीन द्वारा दुकान के गल्ले से पांच लाख रुपये चुरा लिये गये हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिकन्द्राबाद पर धारा 316(4) बीएनएस दर्ज किया गया।

2 सितंबर को थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1,02,237/- रुपये नगद व आरोपी संदीप से चोरी के रुपयों से खरीदी गयी 1 केटीएम बाइक व 1 मोबाइल फोन बरामद करते हुए जेल भेजा गया था। इस मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

बताया कि धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत चोरी के रुपये से खरीदी गयी केटीएम बाइक व मोबाइल फोन को आरोपी संदीप के द्वारा अपराध करने के प्रत्यक्ष रूप से अर्जित सम्पति होने के फलस्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व ज़िलाधिकारी को 13 नवंबर को नियमानुसार कुर्की/ज़ब्तीकरण का आदेश दिया गया। 26 दिसंबर को जिलाधिकारी सीपी सिंह के आदेशानुसार थाना सिकन्द्राबाद पुलिस द्वारा जब्त केटीएम बाइक व मोबाइल फोन की नियमानुसार नीलामी की प्रक्रिया की गयी। नीलामी में केटीएम बाइक 2,01,000/- रुपये व मोबाइल के लिए 16,900/- रुपये (कुल- 2,17,900/- रुपये) प्राप्त हुए। बुधवार को धारा 107(1) बीएनएसएस के अन्तर्गत जिलाधिकारी सीपी सिंह व एसएसपी श्लोक कुमार द्वारा नीलामी से प्राप्त कुल- 2,17,900/- रुपये का चेक पीड़ित हर्ष अग्रवाल को दिया गया।





Ramkrishna Vajpei

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