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Bulandshahr News: जम्मू- कश्मीर के कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व विधायक विकार रसूल ने MP/MLA कोर्ट में किया सरेंडर, मिली जमानत
Bulandshahr News: एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश ने विकार रसूल को न्यायिक हिरासत में ले वाद की सुनवाई शुरू की ओर देर शाम को जमानत याचिका स्वीकार कर जमानत दे दी।
Vikar Rasool (photo: social media )
Bulandshahr News: जम्मू कश्मीर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विकार रसूल ने आज आत्मसमर्पण किया है। विकार रसूल का अनूपशहर स्थित विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने तारीखों पर कोर्ट में पेश न होने पर एनबीडब्ल्यू जारी किया था। जिसके बाद आज पूर्व विधायक विकार रसूल कोर्ट में पेश हुए, एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायधीश ने विकार रसूल को न्यायिक हिरासत में ले वाद की सुनवाई शुरू की ओर देर शाम को जमानत याचिका स्वीकार कर जमानत दे दी।
विकार रसूल पर वर्ष 2012 में बिना अनुमति के गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव मिट्ठेपुर में जन सभा करने का वाद चल रहा है।
2012 में गुलावठी में जनसभा कर किया था धारा 144 का उलंघन
विशेष एमपी एमएलए कोर्ट अनूपशहर के विशेष अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि वर्ष 2012 में जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक विकार रसूल ने सिकंदराबाद विधान सभा क्षेत्र के पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में मिट्ठेपुर में जन सभा को संबोधित कर धारा 144 का उलंघन किया था, जिसके संबंध में थाना गुलावठी पर विकार रसूल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष एमपी एमएलए कोर्ट अनूपशहर में चल रही है।
कोर्ट में लगातार अनुपस्थित रहने के कारण कांग्रेस के पूर्व विधायक विकार रसूल के न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट भी जारी किए गए यही नहीं गैर जमानती वारंट के निष्पादन के लिए गृह मंत्रालय के सचिव व डीजीपी जम्मू कश्मीर को पत्र भी लिखा था और अभियुक्त को कोर्ट में पेश करने को कहा गया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकार रसूल ने अनूपशहर में स्तिथ एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया एवं जमानत के लिये कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ द्वारा पूर्व विधायक को कोर्ट की हिरासत में लेकर वाद की सुनवाई की गई एवं देर शाम जमानत दे दी गई।