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Bulandshahr News: दलित महिला आबकारी इंस्पेक्टर से ठेकेदार ने की बदतमीजी, हुई FIR, SC/ST एक्ट भी लगा

Bulandshahr News: अवैध रूप से शराब की बिक्री की शिकायत पर पहुंची थी टीम, आबकारी निरीक्षक नीरज राजोरिया ने अनुज्ञापी विपिन शर्मा, मनोज शर्मा और तीन अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

Sandeep Tayal
Published on: 5 April 2025 9:24 AM IST
Bulandshahr News: दलित महिला आबकारी इंस्पेक्टर से ठेकेदार ने की बदतमीजी, हुई FIR,    SC/ST एक्ट भी लगा
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दलित महिला आबकारी इंस्पेक्टर से ठेकेदार ने की बदतमीजी   (photo: social media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद के स्याना में दलित महिला आबकारी इंस्पेक्टर से ठेकेदार और उसके साथियों द्वारा अभद्रता कर जान से मारने की धमकी का मामला प्रकाश में आया है। आरोप है कि अनुज्ञापी ने सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न करने और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, आवंटित स्थान से अलग स्थान पर अवैध रूप से शराब की बिक्री की शिकायत पर पहुंची थी टीम, आबकारी निरीक्षक नीरज राजोरिया ने अनुज्ञापी विपिन शर्मा, मनोज शर्मा और तीन अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

जानिए क्या है पूरा मामला

आबकारी निरीक्षक नीरज राजोरिया ने स्याना कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि प्रधान आबकारी सिपाही अरविन्द कुमार एवं अजयपाल के साथ क्षेत्र भ्रमण पर गई थी। वर्ष 2025-26 हेतु ई-लाटरी से आवंटित मदिरा दुकानों की संचालन अवस्थिति का निरीक्षण कर रही थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कम्पोजिट दुकान स्याना-क का अनुज्ञापी विपिन कुमार शर्मा अपनी दुकान हेतु निर्धारित अवस्थिति चांदपुर चुंगी स्याना से बुगरासी अड्डा तक से भिन्न अन्यत्र स्थान पर दुकान का संचालन अवैध रूप से कर रहा था। अनुज्ञापी विपिन कुमार शर्मा को दुकान को निर्धारित अवस्थिति में ही संचालित करने के निर्देश दिये गये तभी उक्त दुकान के अनुज्ञापी विपिन कुमार शर्मा पुत्र विनोद कुमार शर्मा, मनोज शर्मा उर्फ विनोद शर्मा पुत्र देवकी शरण शर्मा, निवासी पटटी हरनाम सिंह थाना स्याना, एवं दो अन्य अज्ञात व्यक्तियो ने निरीक्षण से बल पूर्वक रोक सरकारी कार्य में बांधा उत्पन्न की, अपशब्दों एवं अमर्यादित भाषा एवं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। नौकरी से निकलवाने एवं जान से मारने की धमकी दी। महिला आबकारी निरीक्षक ने खुद को असुरक्षित बताते हुए जान माल का खतरा भी जताया है।

स्याना के CO प्रखर पाण्डे ने बताया कि तहरीर के आधार पर विपिन शर्मा, मनोज शर्मा,2 अज्ञातों के खिलाफ BNS की धारा 121 (1) ,132, 352, 351(3), 74 SC/ST एक्ट की धारा 3(2)(va) के तहत FIR दर्ज की गई है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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