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Bulandahahr News: छोटे भाई की पत्नी और उसके 2 मासूम बेटों के हत्यारे राम रतन को उम्र कैद की सजा मुकर्रर
Bulandahahr Court Judgement: ADJ/FTC 3 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानन्द ने हत्यारे राम रतन पुत्र छज्जन सिंह निवासी बुलंदशहर को उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ध्रुव वर्मा ने बताया कि रूबी का हत्यारोपी पति फरार चल रहा है,
Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में वर्ष 2018 में छोटे भाई की पत्नी रूबी और 2 मासूम बेटे केशव, यतीक की संपत्ति विवाद में गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें रूबी के पति रामकुमार और जेठ रामरतन के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई थी, इस मामले में ADJ/FTC 3 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानन्द ने हत्यारे राम रतन पुत्र छज्जन सिंह निवासी बुलंदशहर को उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ध्रुव वर्मा ने बताया कि रूबी का हत्यारोपी पति फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है।
मायके की संपत्ति में मांगती थी हिस्सा, मिली मौत
ADJ/FTC 3 कोर्ट बुलंदशहर के अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेन्द्र राजपूत ने बताया कि वर्ष 2018 में संपत्ति विवाद में रूबी और उसके 05 वर्षीय पुत्र केशव और 2 वर्षीय पुत्र यतीक की गला काटकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मृतका की मां ने दिनांक 30.08.2018 को थाना कोतवाली नगर पर रूबी के पति रामकुमार और जेठ रामरतन पुत्र छज्जन सिंह निवासी गली नम्बर 02 टांडा थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर के खिलाफ मुअसं- 1123/18 धारा 302, 120बी आईपीसी के तहत दर्ज हुआ था। पुलिस ने मृतका के जेठ रामरतन को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया था जिसे जेल भेज दिया गया था, लेकिन मृतका का पति अभी तक फरार चल रहा है। बताया गया कि रूबी अपनी मां से अपना हिस्सा मांगती थी जिसको लेकर अक्सर विवाद रहता था और इसी विवाद में तिहरा हत्याकांड हो गया।
ऑपरेशन कनविक्शन में हुआ था वाद चिन्हित
एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि इस मामले को जघन्य अपराधों की श्रेणी में सूचीबद्ध पर ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया, पुलिस ने 29.11.2018 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें 8 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप 02.01.2025 को अभियुक्त को दोषी करार दिला सजा मुकर्रर कराई जा सकी।
कोर्ट ने सुनाई ये सजा
ADJ/FTC 3 कोर्ट बुलंदशहर के अभियोजक ध्रुव कुमार वर्मा व भूपेन्द्र राजपूत ने बताया कि इस मामले में न्यायाधीश शिवानन्द ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त राम रतन (उपरोक्त) को दोषी करार दे आजीवन कारावास पर ₹30000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।