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Bulandshahr: BJP के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर की मुश्किलें बढ़ी, जमानत याचिका खारिज

Bulandshahr News: कोर्ट ने ठगी के मामले में घोसी से भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।

Sandeep Tayal
Published on: 7 March 2024 3:04 PM GMT
फाइल फोटो भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर
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भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर। (Pic: Newstrack)

Bulandshahr News: भाजपा के घोषी के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए व अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या दो के न्यायधीश सुरेश कुमार शर्मा ने अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी। भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर पर धर्मेंद्र सिंह ने MSMI दिल्ली राज्य का अध्यक्ष बनाने के नाम पर 22 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाते हुए कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

MSMI दिल्ली का चेयरमैन बनवाने के नाम पर 22 लाख हड़पने का आरोप

परिवादी के अधिवक्ता अनुपम यादव और अनु प्रीति यादव ने बताया कि यूपी के घोसी के भाजपा के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर पर परिवादी धर्मेंद्र सिंह ने MSMI दिल्ली राज्य का अध्यक्ष बनवाने के नाम पर 30 लाख रुपए की मांग की थी। जिसमें परिवादी ने पूर्व सांसद व उनके साथियों की बातों पर विश्वास करके उन्हे 22 लाख रुपए दिए थे। बदले में पूर्व सांसद द्वारा फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करके ठगी की गई। मामले को लेकर कोतवाली देहात बुलंदशहर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने जारी किए थे कुर्की के आदेश

करीब एक माह पूर्व एमपी एमएलए विशेष कोर्ट अनूपशहर के न्यायाधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ ने पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर मामले में एसएसपी बुलंदशहर को डीएम व एसएसपी बलिया से समन्वय स्थापित कर अभियुक्त की स्थानीय संपत्ति का विवरण प्राप्त कर नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए गैरजमानती वारंट व कुर्की आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए थे।

पूर्व सांसद की कोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका

कोर्ट के सख्त रुक के बाद पूर्व सांसद के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई। परिवादी के वकील अनुपम यादव व अनुप्रति यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि अभियुक्त की अग्रिम जमानत के लिए दाखिल याचिका को विशेष न्यायालय एमपी-एमएलए व अपर सत्र न्यायालय कक्ष संख्या दो के न्यायधीश सुरेश कुमार शर्मा ने खारिज कर दी, जिसके बाद पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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