×

Bulandshahr News: दानिश हत्याकांड के 4 दोषियों को उम्र कैद, 10-10 हजार रूपये का जुर्माना

Bulandshahr News: दानिश की हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह ने अभियुक्त लियाकत, इमरान, मुस्तकीम और आरिफ को दोषी करार दे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 21 Jun 2024 4:00 PM GMT
Bulandshahr News
X

Bulandshahr News (Pic:Newstrack)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर जनपद के औरंगाबाद थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में खेलने के दौरान हुए विवाद में पीट पीट कर की गई दानिश की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या चार के न्यायाधीश अभिमन्यु सिंह ने अभियुक्त लियाकत, इमरान, मुस्तकीम और आरिफ को दोषी करार दे आजीवन कारावास तथा 10 - ₹10000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

खेलने का दौरान हुए विवाद में पीट पीटकर की थी हत्या

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या चार के एडीजीसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि वर्ष-2014 में मोहल्ला खेडा भावसी रोड निवासी दानिश के साथ खेलने को लेकर लाठी, डंडो व चाकू से गर्दन पर वार कर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में लियाकत, इमरान, मुस्तकीम पुत्रगण अजीज निवासीगण मौहल्ला खेडा भावसी रोड कस्बा व थाना औरंगाबाद,आरिफ पुत्र रहीश निवासी मौहल्ला अंसारियान कस्बा व थाना औरंगाबाद के विरूद् 19 दिसंबर 2014 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं- 280/2014 धारा- 302,34,506 भादवि पंजीकृत किया गया। पुलिस ने मामले में विवेचना शुरू की।

ऑपरेशन कन्विक्शन में चिन्हित होने पर वाद प्रक्रिया हुई शीघ्रता से पूर्ण

एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मामले में 28 जनवरी 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अभियोग को पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कक्ष संख्या चार के एडीजीसी चंद्रभान सिंह ने बताया कि दानिश हत्याकांड में न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को अभियुक्त लियाकत, इमरान, मुस्तकीम व आरिफ (उपरोक्त)को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

Durgesh Sharma

Durgesh Sharma

Next Story