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Court News: 4 वर्षीय मासूम से रेप कर किया मर्डर, आरोपी को उम्र कैद, 1.4 लाख का जुर्माना
Bulandshahr News: न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने 2019 में पहासू थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप एण्ड मर्डर केस के दोषी 25 साल के सौरभ को उम्र कैद व 1.4 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
Bulandshahr News: यूपी में बुलंदशहर के एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने 2019 में पहासू थाना क्षेत्र में 4 साल की मासूम बच्ची के रेप एण्ड मर्डर केस के दोषी 25 साल के सौरभ को उम्र कैद व 1.4 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सजा मुकर्रर होने के बाद पीड़ित परिवार ने न्यायालय का आभार जाता कहा कि उन्हें कोर्ट पर भरोसा था कि एक दिन दरिंदे को सजा जरूर सुनाएगी।
जानिए क्या था पूरा मामला
एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा और महेश राघव ने बताया कि वर्ष 2019 में थाना थाना पहासू क्षेत्र निवासी एक 04 वर्षीय बच्ची को एक युवक जंगल में ले गया और उसके साथ दरिंदगी की। बच्ची के साथ दरिंदे ने पहले रेप किया फिर सबूत मिटाने के लिए जमीन पर पटककर हत्या कर दी थी। मामले को लेकर बच्ची की मां ने पहासू थाने पर 27 जुलाई 2019 को सौरभ पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम दानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के विरुद्ध धारा 364ए, 376 एबी, 302, 201आईपीसी व 4 पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराई थी। पुलिस ने 22 सितम्बर 2019 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।
"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित होने पर वाद प्रक्रिया में आई तेजी
बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि मासूम बच्ची के रेप एंड मर्डर केस जैसे जघन्य अपराध को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित किया गया, मॉनीटरिंग सेल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त और प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसमें अभियुक्तों के विरुद्ध 10 गवाह परिक्षित हुए और आज जिसके परिणामस्वरुप न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषी करार दे सजा मुकर्रर हो सकी।
कोर्ट ने दोषी को सुनाई ये सजा
एडीजे स्पेशल पॉक्सो एक्ट कोर्ट बुलन्दशहर के विशेष लोक अभियोजक सुनील शर्मा और महेश राघव ने बताया कि बुधवार को न्यायालय एडीजे स्पेशल पोक्सो एक्ट बुलन्दशहर के न्यायधीश तरुण कुमार सिंह ने उक्त प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सौरभ पुत्र अमीचन्द निवासी ग्राम दानपुर थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर को दोषी करार दे आजीवन कारावास व 1 लाख 40 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।