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Bulandshahr News: पूर्व विधायक श्रीभगवान शर्मा एक्सटर्शन के दोषी, MLA /MP कोर्ट ने 14 माह की सुनाई सजा

Bulandshahr News: मामले में 14 माह के साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने अपील करने के समय के लिए दाखिल अर्जी पर भगवान शर्मा को जमानत लेकर छोड़ दिया है।

Sandeep Tayal
Published on: 13 Oct 2023 11:36 AM IST
Former mla guddu pandit
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Former mla guddu pandit (photo: social media )

Bulandshahr News: जनपद की डिबाई विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुडडू पंडित को बुलंदशहर की विशेष एमपी / एमएलए कोर्ट ने राकेश शर्मा को चुनाव लडने से रोकने और बात न मानने पर जान से मारने की धमकी और अवैध वसूली के आरोपों का दोषी पाया है। मामले में 14 माह के साधारण कारावास की सजा मुकर्रर की है। अदालत ने अपील करने के समय के लिए दाखिल अर्जी पर श्रीभगवान शर्मा को जमानत लेकर छोड़ दिया है।

जानिए क्या था पूरा मामला

दरअसल, वर्ष 2011 में शिकारपुर थाने के गांव हलपुरा निवासी राकेश कुमार शर्मा ने गृह सचिव से शिकायत कर 9 अगस्त 2011 को मुकदमा पंजीकृत कराया। जिसमें गुडडू पंडित पर आरोप लगाया गया कि राकेश शर्मा स्वयं शिकारपुर विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहतें है, किंतु श्री भगवान शर्मा उर्फ गुडडू पंडित नहीं चाहतें कि वह चुनाव लड़े। अपितु गुडडू पंडित को चुनाव लडाने में मदद करे। आरोप था कि इसी बात को लेकर 27 जुलाई 2011 को गुडडू पंडित ने फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि चौथ बसूली एवं गलत कार्यों में उसकी मदद करे, और कहना नहीं माना तो पुलिस से एनकाउंटर करा देगें। फोन की रिकार्डिंग की सीडी भी पुलिस अधिकारियों को सुपुर्द की गई थी। मामला विशेष अदालत बुलंदशहर में चला वहां से एडीजे-7 बुलंदशहर की अदालत में चलने के बाद एसीजेएम प्रथम बुलंदशहर के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन, लघुवाद न्यायधीश, सीजेएम बुलंदशहर के बाद अनूपशहर की विशेष अदालत में भेजा गया। वहां विशेष न्यायधीश विनय कुमार चतुर्थ द्वारा सजा सुनाई गई। अदालत ने फैसला सुनाने के बाद दूसरी अदालत में अपील करने के समय के लिए अर्जी पर जमानत लेकर छोड़ दिया।

विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बुलंदशहर जनपद के अनूपशहर में स्तिथ विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हितेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि बुधवार को अनूपशहर स्थित विशेष न्यायालय एमपी/ एमएलए के न्यायधीश विनय कुमार सिंह चतुर्थ की अदालत में पूर्व विधायक गुडडू पंडित के विरूद्ध वाद विचाराधीन था। कोर्ट ने न्यायलय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने गुडडू पंडित को धारा 384 आईपीसी का दोषी मानते हुए एक वर्ष दो माह तथा धारा 506 में दोषी मानते हुए आठ माह का साधारण कारावास की सजा सुनाई।

फैसले के खिलाफ उच्च अदालत जायेंगे

सपा और बसपा से विधायक रहे श्री भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित ने न्यायलय के प्रति आस्था जताते हुए बताया कि वह फैसले के खिलाफ उच्च अदालत में याचिका दाखिल करेंगे।



Monika

Monika

Content Writer

पत्रकारिता के क्षेत्र में मुझे 4 सालों का अनुभव हैं. जिसमें मैंने मनोरंजन, लाइफस्टाइल से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल ख़बरें लिखी. साथ ही साथ वायस ओवर का भी काम किया. मैंने बीए जर्नलिज्म के बाद MJMC किया है

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