Bulandshahr News: दंपति सहित 4 किलर्स को उम्र कैद और 30- 30000 रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में स्तिथ अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के न्यायधीश शिवा नन्द ने में मालिक की साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दोषी किरायेदार दंपति सहित 4 हत्यारों को उम्र कैद और 30- 30000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 23 Feb 2024 2:57 PM GMT (Updated on: 23 Feb 2024 3:20 PM GMT)
Four killers including couple sentenced to life imprisonment and Rs 30,000 fine
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अशोक हत्याकांड के दोषियों की फाइल फोटो: Photo- Newstrack

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में स्तिथ अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के न्यायधीश शिवा नन्द ने में मालिक की साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से गोदकर हत्या करने के दोषी किरायेदार दंपति सहित 4 हत्यारों को उम्र कैद और 30- 30000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

जानिए क्या था मामला

अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि ऋषि पाल सिंह पुत्र भगवत सिंह निवासी शीर्षक ग्रेटर नोएडा में 3.10.2018 को खुर्जा देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि भाई अशोक 2.10.18 को कार से सिकंद्राबाद सामान लेने गया था, मगर उसके बाद घर नहीं लौटा, जानकारी मिली थी कि हसनगढ़ के आम के बैग में कार में शव पड़ा है। अशोक की चाकूओ से गोदकर हत्या की गई थी। अज्ञात हत्यारो के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था । खुर्जा देहात पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया । चार आरोपियों को गिरफ्तार कोर्ट के समक्ष पेश कर आरोप पत्र दाखिल किया था।

रूपयों के लिए कर दी थी मकान मालिक की हत्या

अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि वाद प्रक्रिया के दौरान सामने आया कि अशोक के मकान में साबुद्दीन और अफसाना किराए पर रहते थे। साबुद्दीन पर अशोक के किराए सहित लगभग ढाई लाख रुपए थे, ढाई लाख रुपये न देने पड़े इसीलिए साबुद्दीन और अफसाना ने लाला उर्फ नसरुद्दीन और सुभान के साथ मिलकर चाकू से गोदकर अशोक की हत्या की साजिश को अंजाम दिया था।

हत्यारों को ये सजा हुई मुकर्रर

एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट कक्ष संख्या 3 के न्यायधीश शिवा नन्द ने शुक्रवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष गवाहों के बयान हो और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद साबुद्दीन पुत्र सादिक और उसकी पत्नी अफसाना निवासी लोहरका का थाना औरंगाबाद, लाल उर्फ नसरुद्दीन पुत्र अमीर निवासी अजानिया चंडोस अलीगढ़, सुभान उर्फ कादर खा निवासी पहराई को अशोक हत्याकांड का दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 30-30000 रुपए अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।

Shashi kant gautam

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