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Bulandshahr News: हामिद हत्याकांड में पूर्व रालोद युवा जिला अध्यक्ष सहित 5 दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर और 5 बरी

Bulandshahr News अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम के जज हरिकेश कुमार ने पूर्व रालोद युवा नेता माजिद गाजी सहित 5 अभियुक्तों को दोषी करार दे उम्रकैद और 50 हजार रूपये से अधिक की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 11 Feb 2025 8:27 AM IST
Bulandshahr News: (Photo Social Media)
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Bulandshahr News: (Photo Social Media)

Bulandshahr News यूपी के बुलंदशहर में वर्ष 2012 में हुए गद्दी-कुरैशी विवाद के चलते कपड़ा व्यापारी हामिद की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या के दी गई थी इस मामले में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम के जज हरिकेश कुमार ने पूर्व रालोद युवा नेता माजिद गाजी सहित 5 अभियुक्तों को दोषी करार दे उम्रकैद और 50 हजार रूपये से अधिक की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों पर 55-55 हजार और तीन अभियुक्तों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

गद्दी-कुरैशी विवाद में की गई थी हामिद की हत्या

ADGC केशवदेव शर्मा एवं कुश कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि 19 दिसंबर 2012 की शाम को हामिद अपनी दुकान पर बैठा था, जबकि वह दुकान के बराबर में खड़ा था। उसी दौरान एक गाड़ी में 6 आरोपी मुल्ला जमील, बक्शा, माजिद, राशिद, मुल्ला फारूख, संजय उर्फ जावेद, बाइक पर तौसीफ एवं इस्तकार आए। आरोपियों ने हामिद की गोलियां बरसा हत्या कर दी थी, जिसे जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। मामले को लेकर नगर कोतवाली में हाजी युसूफ पुत्र हाजी इशाक निवासी मोहल्ला रूकनसराय ने 10 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। प्रकरण में आरोपियों द्वारा उसके भाई को गवाही न देने के लिए धमकी दी गई थी ।

हामिद हत्याकांड में इन्हें हुई सजा

ADGC केशव देव शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि नगर पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-1 हरिकेश कुमार के न्यायालय में हुई। न्यायाधीश ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मुल्ला जमील पुत्र मक्खन, बक्शा पुत्र नत्थन, माजिद गाजी पुत्र हनीफ, मुल्ला फारूख पुत्र हशमुद्दीन, तौसीफ पुत्र इस्लाम, निवासीगण बुलंदशहर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में कोर्ट ने माजिद एवं मुल्ला जमील पर 55-55 हजार रुपये और अभियुक्त मुल्ला फारुख, तौसीफ एवं बक्शा पर 60-60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा भी सुनाई।

ये आरोपी हुए बरी

ADGC केशव देव शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में इस्तफा उर्फ इफ्तखार पुत्र रहीस, राशिद पुत्र हनीफ, संजय उर्फ जाबिद उर्फ जावेद पुत्र रियाजुल, शाहिद पुत्र रहीश, वसीम पुत्र इलियास, निवासीगण बुलन्दशहर को इसी के पृथक मुकदमे में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है।

सपा-रालोद में पदाधिकारी रह चुका है हत्या का दोषी माजिद

हामिद हत्याकांड के मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाला माजिद गाजी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल में पदाधिकारी रह चुका है। कुछ साल पहले माजिद गाजी ने सपा छोड़कर रालोद की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। माजिद गाजी युवा रालोद का जिलाध्यक्ष रह चुका है। पिछले माह माजिद गाजी को रालोद से निष्कासित कर दिया गया था। बुलंदशहर के एक व्यापारी संगठन में भी माजिद गाजी पदाधिकारी रहा है।

मुल्ला फारूख पर दर्ज हैं डेढ़ दर्जन मामले

SSP श्लोक कुमार ने बताया कि हामिद हत्याकांड में सजा पाने वाला दूसरे दोषी मुल्ला फारूख की कुख्यात क्रिमिनल है, मुल्ला फारूख पर नगर कोतवाली में ही हत्या, जानलेवा हमला, शस्त्र अधिनियम, मारपीट, बलवा, गुंडा एक्ट आदि के करीब डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं। पूर्व में चुनाव के दौरान उसे छह माह के लिए जिला बदर भी किया गया था।



Ramkrishna Vajpei

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