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Bulandahahr News: ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में की थी दंपति की हत्या, हिस्ट्रीशीटर को हुई उम्रकैद की सजा मुकर्रर

Bulandahahr News: ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में हुए दंपति हत्याकांड में हिस्ट्रीशीटर जीतू उर्फ जीतपाल पुत्र भूले निवासी ढूंसरी शिकारपुर को सुनाई गई उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा, 2012 में पप्पू सिंह और सुनीता की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी

Sandeep Tayal
Published on: 25 March 2025 8:13 PM IST
Bulandahahr News: ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में की थी दंपति की हत्या, हिस्ट्रीशीटर को हुई उम्रकैद की सजा मुकर्रर
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Bulandahahr News: यूपी के बुलंदशहर में ग्राम प्रधान चुनाव की रंजिश में हुए दंपति हत्याकांड में हिस्ट्रीशीटर जीतू उर्फ जीतपाल पुत्र भूले निवासी ढूंसरी शिकारपुर को सुनाई गई उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा, 2012 में पप्पू सिंह और सुनीता की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी ,जब कि चचेरे भाई बहन घायल हो गए थे, ADGC चंद्रभान सिंह ने बताया कि इस मामले में ADJ-4 अभिमन्यु सिंह ने सजा मुकर्रर की है

कार सवार परिवार पर बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां

ADGC चंद्रभान सिंह ने बताया कि जीतू उर्फ जीतपाल पुत्र भूले सिंह निवासी शिवनगरी ढूंसरी थाना शिकारपुर (बुलन्दशहर) द्वारा वर्ष-2012 में अपने गांव निवासी एक व्यक्ति पप्पू के साथ एक राय होकर कार सवार परिवार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई थी जिसमें पप्पू सिंह उर्फ कटार सिंह और उसकी पत्नी सुनीता की गोलियां लगने से मौत हो गई थी जब कि लकड़ा राजीव और उसकी चचेरी बहन लवी घायल हो गए थे। जीतू के सामने प्रधानी चुनाव में गांव के अजयवीर पुत्र मुख्तार को चुनाव लड़ाया था जिसको लेकर वह पप्पू से रंजीश मानता था।

इस संबंध में वर्ष 2012 को थाना शिकारपुर पर मुअसं- 404/2012 धारा 148,149,307,302 आईपीसी पंजीकृत किया गया। पुलिस ने 20.02.2013 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया । इस अभियोग को "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए* मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही आज सम्पन्न करायी गई। जिसमें 12 गवाह परिक्षित हुए, परिणामस्वरुप 25.03.2025 को स्पेशल एडीजे-04 कोर्ट बुलंदशहर के न्यायधीश अभिमन्यु सिंह ने अभियुक्त जीतू उर्फ जीतपाल(उपरोक्त) को आजीवन कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई। SSP श्लोक कुमार ने बताया कि इस केस का दोषी जीतू हिस्ट्रीशीटर बदमाश है, इस पर एक दर्जन मामले दर्ज है।

Ramkrishna Vajpei

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