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Bulandshahr News: विवाहिता से अप्राकृतिक कुकर्म करने पर पति और रेप करने पर देवर को 10-10 साल की कैद की सजा मुकर्रर

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ पैर बांधकर अप्राकृतिक कुकर्म करने पर पति को और देवर द्वारा बेहोश कर रेप करने पर दोषियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय थर्ड ने 10-10 साल कैद और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 31 Jan 2024 5:24 PM IST
The husband has been sentenced to 10 years imprisonment for committing unnatural acts with a married woman and the brother-in-law for raping her
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विवाहिता से अप्राकृतिक कुकर्म करने पर पति और रेप करने पर देवर को 10-10 साल की कैद की सजा मुकर्रर: Photo- Newstrack

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर में पत्नी के हाथ पैर बांधकर अप्राकृतिक कुकर्म करने पर पति को और देवर द्वारा बेहोश कर रेप करने पर दोषियों को आज अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय थर्ड ने 10-10 साल कैद और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

हाथ -पैर बांधकर पति करता था यौनाचार

बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय थर्ड के एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और अधिवक्ता भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि सलेमपुर थाना क्षेत्र निवासी एक युवती का विवाह वर्ष 2015 में डिगम्बर पुत्र भोला और भोलू निवासी जहांगीरपुर दिल्ली के साथ हुआ था। पीड़िता ने 16 मई 2018 को थाना सलेमपुर पर दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि उसका पति दिगंबर विवाह के कुछ समय बाद उसके हाथ पैर बांध अरब के नशे में जानवरों की तरह यौनाचार करने लगा और विरोध करने पर ससुराल पक्ष द्वारा धमकाया जाने लगा। यही नहीं जब पति के गलत आचरण की शिकायत सास और देवर से की तो 23 मार्च 2018 को देवर मोहन कार से उसे मायके छोड़ने के लिए लेकर दिल्ली से चला और रास्ते में बेहोश कर कार को जंगल में ले जाकर कार में ही रेप की वारदात को अंजाम दिया और बेसुध हालत में छोड़कर फरार हो गया था। मामले को लेकर सलेमपुर थाना पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर पति डिगंबर और देवर मोहन के खिलाफ धारा 323, 307, 376, 377 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी।

ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित होने के बाद वाद हुआ शीघ्रता से निस्तारित: एसएसपी

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जघन्य अपराध को ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित किया गया था और वाद की प्रक्रिया में तेजी लाई गई थी। सलेमपुर थाना पुलिस ने 30 अगस्त 2018 को आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट को प्रेषित किया पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया वाद की प्रक्रिया को तीव्रता से पूर्ण करने में त्वरित कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप बुधवार को आरोपियों को दोषी करार दे न्यायालय ने सजा मुकर्रर की।

न्यायालय ने सुनाई ये सजा

बुलंदशहर की अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय थर्ड के एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और अधिवक्ता भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि न्यायाधीश शिवानंद ने मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पीड़िता के पति डिगंबर और देवर मोहन पुत्रगण भोला उर्फ भोलू निवासी जहांगीरपुर दिल्ली को दोषी करार दिया और दोनों को 10- 10 साल की कैद तथा 10-10 हजार रुपए पीड़िता को देने के लिए अर्थ दंड की सजा सुनाई है।



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Shashi kant gautam

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