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Bulandshahr News: पत्नी के हत्यारे पति को उम्र कैद, कोर्ट ने लगाया 30 हजार का जुर्माना

Bulandshahr News: अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानंद ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर जलाने के दोषी पति भूदेव सिंह को उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Sandeep Tayal
Published on: 2 Feb 2024 7:03 PM IST
Bulandshahr News
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Bulandshahr News (Pic:Social Media)

Bulandshahr News: महिलाओं के प्रति अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे है। लेकिन कोर्ट की यह कार्यवाही उन लोगों के लिए नजीर बनेगी जो यह सोचते हैं कि अदालतें कुछ नही कर पाएगी। दरअसल, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानंद ने दहेज के लिए पत्नी की हत्या कर जलाने के दोषी पति भूदेव सिंह को उम्र कैद और ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।

दहेज के लिए की थी पत्नी की हत्या

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय / त्वरित न्यायालय तृतीय बुलंदशहर के एडीसी ध्रुव कुमार वर्मा एवं भूपेंद्र राजपूत ने बताया महिपाल पुत्र रामचरन निवासी फरीदपुर थाना जवां जिला अलीगढ़ ने 17 जून 2017 को पहासू थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसने अपनी पुत्री मीरा देवी का विवाह वर्ष 2006 में भूदेव सिंह पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी पोहिना फरीदपुर के साथ किया था। 17 जून 2017 को दहेज की मांग पूरी न होने पर पति भूदेव सिंह और जेठ दिगंबर सिंह ने मिलकर उसकी पुत्री मीरा देवी की गला दबाकर हत्या कर दी और तेल छिड़क कर जला दिया।

पहासू पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय को भेजा था। एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा और भूपेंद्र राजपूत ने बताया कि मीरा देवी की हत्या के मामले में शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय तृतीय बुलंदशहर के न्यायाधीश शिवानंद ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद पति भूदेव को पत्नी मीरा देवी की हत्या का दोषी करार दे आजीवन कारावास और ₹30000 अर्थदंड की सजा सुनाई है। एडीजीसी ने बताया कि नामजद जेठ को संदेह का लाभ मिला और बरी हो गया।



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Durgesh Sharma

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