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Bulandshahr News: माफियाओ ने बेचा 3 हजार क्विंटल राशन,सप्लाई इंस्पेक्टर सहित 7 पर हुई FIR
Bulandshahr News: गरीबों का राशन की कालाबाजारी करने का मामला मीडिया में आया तो जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मामले की जांच के लिए 11सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया
Bulandshahr News:यूपी के बुलंदशहर में गरीबों को वितरित होने वाले खाद्यान्न की बड़े पैमाने पर कालाबाजारी करने का मामला प्रकाश में आया है। राशन को बेचने के आरोप में जिला विपणन अधिकारी ने सप्लाई इंस्पेक्टर सुधीर कुमार, भाजयुमो जिलाध्यक्ष के पिता रविंद्र सिंह सहित 7 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिक जांच के बाद कोतवाली देहात में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मामला 3000 कुंतल राशन की कालाबाजारी का बताया जा रहा है।गरीबों का राशन की कालाबाजारी करने का मामला मीडिया में आया तो जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मामले की जांच के लिए एडीएम प्रशासन की अध्यक्षता में 11सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया था, मिली जानकारी के मुताबिक
जांच टीम को जल्दी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए थे, जांच टीम ने जिले के सभी 16 ब्लॉक में राशन की कालाबाजारी को लेकर जांच की गई। करीब ढ़ाई हजार पेज की रिपोर्ट तैयार की गई। जांच के लिए टीम ने खाद्य विपणन विभाग और जिला पूर्ति कार्यालय से दस्तावेज इकट्ठे किए। इसके बाद राशन डीलरों और कुछ आरोपियों के बयान दर्ज किए । खाद्य विपणन विभाग के अधिकारियों के साथ परिवहन ठेकेदार, राशन माफिया ने प्राइवेट कर्मचारियों के साथ मिलकर भरी मात्रा में गरीबों के राशन का गबन कर बाजार में बेचने की पुष्टि की गई। जांच टीम ने ढाई हजार से अधिक पेज की जांच रिपोर्ट तैयार की। इसके बाद रविवार को जिला खाद्य विपणन अधिकारी जेड ए करीम ने सप्लाई इंस्पेक्टर और प्रेक्षण अधिकारी सुधीर कुमार, परिवहन ठेकेदार रविंद्र सिंह पुत्र डिप्टी सिंह निवासी बुलंदशहर, हैंडलिंग ठेकेदार पिंकी, पवन, प्राइवेट कर्मी अंकुर सिंह, शिवकुमार व वकील खा के विरुद्ध कोतवाली देहात में धारा 409, 420, 120 बी, 201 और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई है।
जानिए दर्ज रिपोर्ट में क्या कहा गया
जिला विपणन अधिकारी जेड ए करीम ने जांच दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है किजांच कमेटी के द्वारा विधिवत गहनता से जांच कर जांच आख्या दिनांक 25.05.2024 को जिलाधिकारी बुलन्दशहर के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया गया। जांच आख्या में पाये गये दोषी सरकारी कर्मचारी सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक एवं उनके साथ संलिप्त प्राईवेट व्यक्ति अंकुर पुत्र वीरपाल सिंह, शिब्बू उर्फ शिवकुमार (लेबरमेट), ग्राम चिट्टा निवासी वकील खां, पवन व पिंकी तथा ब्लक बुलन्दशहर के हैण्डलिंग एवं परिवहन ठेकेदार रविन्द्र सिंह पुत्र डिप्टी सिहं पता 910 आर्दश नगर, बुलन्दशहर, के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराने के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।
प्राथमिक जांच के बाद हुई सप्लाई इंस्पेक्टर, ठेकेदारों , लेबर, प्राइवेट कर्मी पर FIR
दर्ज रिपोर्ट में कहा गया है कि सुधीर कुमार विपणन निरीक्षक / प्रेषण प्रभारी, विकासखण्ड बुलन्दशहर एवं खुर्जा द्वारा अपने बयान दिनांक 10.05.2024 में यह स्वीकार किया गया है कि सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न प्रेषण सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन शासनादेश में वर्णित उपबन्धों के अनुसार स्वंय न कर मनमाने ढंग से स्वेच्छाचारिता बरतते हुए एक प्राईवेट व्यक्ति अंकुर सिहं पुत्र वीरपाल सिहं से कराया गया है। इस प्राईवेट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर कर टीसीडीसी जारी की गयी एवं ऑनलाइन फीडिंग भी की गयी, जोकि पूर्णतया नियमविरूद्ध है। दिनांक: 13.05.2024 को जांच टीम के समक्ष पुनः सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक ने बयान देते हुए यह स्पष्ट किया गया कि अंकुर सिह पुत्र वीरपाल सिह, शिवकुमार उर्फ शिब्बु लेबर मेट, वकील खां पुत्र अज्ञात, निवासी ग्राम चिट्टा, पिंकी पुत्र अज्ञात पता अजात, पवन पुत्र अज्ञात पता अज्ञात के सम्पर्क में था, जिन्होंने आपस में मिलकर खाद्यान्न का डायवर्जन किया गया है।
सुधीर कुमार उपरोक्त द्वारा दिये गये बयान से स्पष्ट है कि इनके द्वारा शासकीय दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है। इसके साथ ही इनके द्वारा विकासखण्ड बुलन्दशहर से सम्बद्ध उचित दर विक्रेताओं को सिंगल स्टेज व्यवस्था के अन्तर्गत खाद्यान्न प्रेषण का शासकीय कार्य स्वंय न कर अंकुर नामक प्राईवेट व्यक्ति एवं लेबर मेट शिवकुमार उर्फ शिब्बू के माध्यम से शासकीय कार्य कराया जा रहा है। प्रकरणान्तर्गत यह भी अवगत कराना है कि रविन्द्र सिहं, हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार द्वारा विकासखण्ड बुलन्दशहर, अरनियां, ऊँचागावं, औरंगाबाद, सिकन्द्राबाद व खुर्जा के उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का परिवहन सम्बन्धित एफसीआई डिपो से किया जाता है। जांच टीम के द्वारा स्थलीय जांच में पाया गया कि विकास खण्ड बुलन्दशहर में उचित दर विक्रेताओं को परिवहन ठेकेदार रविन्द्र सिहं द्वारा माह मई 2024 के आवंटन के सापेक्ष एफसीआई डिपो से प्राप्त खाद्यान्न को उचित दर विक्रेताओं को मूलरूप में न पहुंचाकर उसका दुरूपयोग किया गया है,
और खाद्यान्न को बदल कर एफसीआई के मानकों के इतर हाथ से सुतली से बंधे, हाथ से सुयें से सिले खाद्यान्न को उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर पहुंचाया गया, जोकि अनुबन्ध पत्र में वर्णित शर्तों एवं सम्प्रति प्रभावी शासनादेशों का स्पष्ट उल्लंघन है। स्थलीय जांच में यह भी पाया गया कि रविन्द्र सिहं, हैण्डलिंग व परिवहन ठेकेदार के द्वारा कपितय उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न न पहुंचाकर, उसके स्थान पर उसके सापेक्ष धनराशि उपलब्ध करा कर, खाद्यान्न की व्यवस्था करायी गयी है। सम्बन्धित ब्लक के प्रेषण प्रभारी, सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवहन ठेकेदार के द्वारा उन्हें दिनांक 10.05.2024 तक माह मार्च एवं माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष उचित दर विक्रेताओं से हस्ताक्षरित टीसीडीसी वापस नहीं की गयी है एवं माह अप्रैल 2024 के सापेक्ष कुल 04 टीसीडीसी दिनांक: 15.5.2024 तक वापस नहीं की गयी है. जो रविन्द्र सिहं परिवहन ठेकेदार के स्वेच्छाचारिता एवं मनमानेपूर्ण ढंग से शासनादेशों एवं अनुबन्ध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। सुधीर कुमार, विपणन निरीक्षक का सम्बन्धित अभिलेखों को प्राप्त कर अपनी अभिरक्षा में रखने का भी उत्तरदायित्व था, जोकि उनके द्वारा सम्यक् अनुपालन नहीं किया गया।
जांच टीम द्वारा उचित दर विक्रेताओं के यहां खाद्यान्न प्राप्ति की पुष्टि हेतु की गयी स्थलीय जांच में पाया गया कि रविन्द्र सिहं हैण्डलिंग परिवहन ठेकेदार द्वारा माह मई 2024 के आवंटन के सापेक्ष एफसीआई डिपो से प्राप्त खाद्यान्न को उचित दर विक्रेताओं को मूलरूप में न पहुंचाकर खाद्यान्न को गायब कर उसकी कालाबाजारी किया गया है, और खाद्यान्न को बदल कर मनमाने ढंग से एफसीआई के मानकों के विपरीत हाथ से सुतली से बधे, हाथ से सुयें से सिले खाद्यान्न को अप्रत्याशित विलम्ब (05 दिवस से 40 दिवस) से उचित दर विक्रेताओं की दुकानों पर पहुंचाया गया है। उचित दर विक्रेताओं द्वारा दिये गये बयानों के आधार पर खाद्यान्न न पहुंचाकर, उसके स्थान पर उचित दर विक्रेताओं को उसके सापेक्ष धनराशि उपलब्ध कराकर तथा उन्हें खाद्यान्न की व्यवस्था करायी गयी है, जिससे स्पष्ट है कि सिंगल स्टेज डोर स्टेप व्यवस्था सम्बन्धी शासनादेश के सुसंगत प्राविधानों उसकी मूलभावना व अनुबन्ध पत्र की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस प्रकार उपरोक्तानुसार किये गये अप्रत्याशित विलम्ब के सम्बन्ध में यह परिलक्षित हो रहा है कि सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार व अन्य अभियुक्तों द्वारा आपराधिक षडयंत्र कर व आपराधिक न्यास भंगकर नफा नाजायज कमाये जाने के उद्देश्य से सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी एवं सरकारी खाद्यान्न का बेईमानी से दुर्विनियोग किया गया है। इसी प्रकार उपरोक्त वर्णित तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि सुधीर कुमार विपणन निरीक्षक के संरक्षण में हैण्डलिंग
परिवहन ठेकेदार रविन्द सिंह पुत्र डिप्टी सिहं पता 910 आर्दश नगरं बुलन्दशहर, अंकुर सिंह पुत्र वीरपाल सिंह, शिव कुमार उर्फ शिब्बू लेबर मेट, वकील खों पुत्र अजात निवासी ग्राम चिट्टा, पिंकी पुत्र अज्ञात पता अजात व पवन पुत्र अज्ञात पता अजात द्वारा आपस में साठ-गाँठ कर आपराधिक षडयंत्र कर व आपराधिक न्यास भंग कर नफा नाजायज कमाने के उद्देश्य से सरकारी खाद्यान्न को गायब करने के बाद जब खाद्यान्न उचित दर विक्रेताओं के यहाँ समय से नहीं पहुँचने पर वितरण प्रभावित होने लगा तब भयवश रविन्द्र सिंह परिवहन ठेकेदार द्वारा उचित दर विक्रेताओं को आनन-फानन में व्यवस्था कर एफसीआई मानकों के इतर बोरियों में खाद्यान्न पहुँचाया गया, जिसकी पुष्टि जांच समिति द्वारा स्थलीय जाँच के दौरान उचित दर विक्रेताओं द्वारा अपने बयान में की गयी। तदोपरान्त उचित दर विक्रेताओं द्वारा ई-पास मशीन एवं ई-वेईंग मशीन से खाद्यान्न का कार्डधारकों में वितरण किया गया है।