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Bulandshahr News: भांजे की अपहरण और हत्या के मामले में मामा को आजीवन कारावास

Bulandshahr News: इस मामले में आज ADJ FTC 2 कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने हत्यारोपी मामा ताहिर को दोषी करार दे उम्र कैद और ₹57000 जुर्माने की सजा सुनाई

Sandeep Tayal
Published on: 14 Nov 2024 8:24 PM IST
Bulandshahr News ( Pic- Social- Media)
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Bulandshahr News ( Pic- Social- Media)

Bulandshahr News: यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में 3 लाख की फिरौती न मिलने पर मामा ने भांजे की 2016 में हत्या कर दी थी, इस मामले में आज ADJ FTC 2 कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने हत्यारोपी मामा ताहिर को दोषी करार दे उम्र कैद और ₹57000 जुर्माने की सजा सुनाई

3 लाख की फिरौती के लिए भांजे का अपहरण कर हत्या की

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट 2 के एडीजीसी विजय शर्मा ने बताया कि खुर्जा थाना क्षेत्र निवासी रफीक पुत्र ख़ाकसार ने 12.9.16 को खुर्जा देहात थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भतीजा शादान (9) पुत्र सगीर ऊंट देखने गया था मगर उसके बाद नहीं लौटा पुलिस ने मामला गुणसूत्र में दर्ज किया बाद में बच्चे का लहूलुहान शव खुर्जा देहात के गांव हजरतपुर में एक बंद पड़े एक भट्टे पर बरामद हुआ खुर्जा देहात पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में टर्मिन कर मामले की पड़ताल शुरू की पुलिस ने मामले में मृतक के मामा ताहिर निवासी कराला थाना खुर्जा देहात को दो दिन बाद ही गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में प्रस्तुत किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, 21.10 .2016 को न्यायालय को आरोप पत्र प्रेषित किया।आरोपी मामा को साइकिल पर बैठ कर भांजे को ले जाते हुए कई लोगों ने देखा था के बाद मां ने चिट्ठी भेजकर ₹300000 की शुरुआती की डिमांड की थी मांग पूरी न होने पर मां ने भांजे की हत्या कर दी।

कोर्ट ने सुनाई कलयुगी मामा को ये सजा

एडीजीसी ने बताया कि प्रकरण में कुल आठ गवाह परिलक्षित हुए। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय 2 के न्यायाधीश वरुण मोहित निगम ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्षयों , गवाहों के बयानो और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी ताहिर( उपरोक्त ) को दोषी करार दे उम्र कैद और 57000 जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अलग अलग धाराओं ने कुल ये सजा सुनाई है।

Shalini Rai

Shalini Rai

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