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Bulandshahar News: रिश्ते हुए शर्मसार, मां के रेपिस्ट बेटे आबिद को उम्र कैद की सजा मुकर्रर

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Sandeep Tayal
Published on: 23 Sept 2024 5:23 PM IST (Updated on: 23 Sept 2024 5:28 PM IST)
Mothers rapist son Abid sentenced to life imprisonment
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मां के रेपिस्ट बेटे आबिद को उम्र कैद की सजा मुकर्रर: Photo- Newstrack

Bulandshahar News: उत्तर प्रदेश के जनपद बुलन्दशहर में एक दरिंदे बेटे ने मां- बेटे के रिश्ते को कलंकित कर डाला, बुलंदशहर की एडीजे/एफटीसी-2 कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने दिन दहाड़े मां के साथ दुष्कर्म करने के दोषी बेटे आबिद को उम्र कैद और 51 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

विधुर मां का पति बनना चाहता था रेपिस्ट बेटा

एडीजे/एफटीसी 2 के एडीजीसी विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव में जनवरी 2023 में मां बेटे के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने वाला एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जिसमें बेटे ने अपनी विधुर मां का पति बनने के चक्कर में अपनी मां को ही अपनी हवस का शिकार बना डाला।

जनवरी 2023 में कोतवाली देहात में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में कहा गया कि विधुर वृद्धा खेत में घास काटने गई थी जहां सगे बेटे ने पहले अपनी मां से उसका पति बनने की इच्छा जताई और फिर उसका खेत में रेप कर डाला, यही नहीं अपनी मां को रात को रोजाना साथ सोने को भी हिदायत दी। मामले की जानकारी पीड़िता ने अपने दूसरे पुत्र को दी तो आबिद के खिलाफ मां से रेप और धमकी देने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई।

ऑपरेशन कनविक्शन के तहत हो सकी 20 माह में सजा तय: एसएसपी

बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि पुलिस ने वाद को ऑपरेशन कनविक्शन में चिन्हित कराकर वाद प्रक्रिया को तीव्रता दी, अभियुक्त आबिद के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की गई, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, गवाह आदि की प्रक्रिया को संपन्न कराया गया जिसके परिणाम स्वरूप महज 20 महीने में अभियुक्त को दोषी करार दे सजा मुकर्रर हो सकी।

दरिंदे बेटे को हुई ये सजा

एडीजे/एफटीसी 2 बुलंदशहर कोर्ट के एडीजीसी विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोर्ट के न्यायधीश वरुण मोहित निगम ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनो पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद रेपिस्ट आबिद को दोषी करार दे उम्र कैद और 51000 अर्थ दंड की सजा मुकर्रर की है।

पीड़ित मां ने 20 बार कहा मेरे बेटा रेपिस्ट

एडीजीसी विजय शर्मा और कुश कुमार ने बताया कि कोर्ट में लगभग 20 बार पीड़िता ने अपने बेटे को दरिंदा कहा और बताया की बेटे ने उसके साथ रेप किया है बेटे की दरिंदगी से वृद्ध मां सहमी है और अदालत से मां ने रेपिस्ट बेटे के लिए कड़ी सजा को भी गुहार लगाई है।



Shashi kant gautam

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